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Sonu Kumar

Sonu Kumar

@sonukumai


क्या सरकार के द्वारा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से 74% करना राष्ट्रहित में है?
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डिफेन्स में 74% FDI का मतलब है कि हम अपना देश अधिकृत रूप से गंवाने के कगार पर आ चुके है। ज्यादातर सम्भावना है कि, अगले 3-4 वर्ष में यह सीमा 100% बढ़ा दी जायेगी और तब हम घोषित रूप से एक परजीवी / गुलाम देश होंगे।
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(1) 1990 तक भारत में परमिट राज था। हथियारों के निर्माण में न तो निजी कम्पनियों को मुक्त रूप से उत्पादन करने की छूट थी, और न ही विदेशी कम्पनियों को। किन्तु WTO समझौते के बाद जब लाइसेंस राज ख़त्म किया गया तो राष्ट्रिय सुरक्षा का विषय होने के कारण हथियारों के उत्पादन में विदेशी निवेश पर प्रतिबन्ध जारी रखा गया। कारगिल युद्ध में भारत को अमेरिका से हथियारों की मदद चाहिए थी, और तब भारत को हथियार निर्माताओ की काफी शर्तें माननी पड़ी। हथियारो के निर्माण में विदेशी निवेश को खोलना इसमें से एक था।
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2001 में हमें डिफेन्स में 26% एफडीआई की अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ा।
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2015 में वे फिर से यह सीमा 49% तक बढ़वाने में कामयाब हुए।
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2020 में कोरोना की हड़बोंग में उन्होंने अब इसे 74% तक बढ़वा लिया है।
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FDI in defence limit raised to 74%; FM Sitharaman announces major ‘Make in India’ push for defence
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(2) पेड मीडिया द्वारा ऍफ़डीआई के समर्थन में दिए गए गलत तर्क :
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2.1. डिफेन्स में एफडीआई से भारत में टेक्नोलोजी ट्रांसफर होगा !!
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जटिल तकनीक के मामले में टेक्नोलोजी ट्रांसफर सिर्फ एक थ्योरी है, और व्यवहारिक रूप से जटिल निर्माण की तकनीक ट्रांसफर की ही नहीं जा सकती। और हथियारों के निर्माण में टेक्नोलोजी ट्रांसफर की बात करना एक निर्मम मजाक है। दुनिया के किसी देश ने आज किसी भी देश को हथियारों की तकनीक का हस्तांतरण नहीं किया है, और न ही किया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत विवरण के लिए यह जवाब पढ़ें - Pawan Kumar Sharma का जवाब - विश्व स्तरीय अंतरिक्ष और मिसाइल प्रोग्राम होने के बावजूद भी भारत तेजस के लिए जेट इंजन क्यों नहीं बना पाया?
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2.2. भारत पहले से ही विदेशियों से हथियार आयात कर रहा है, अत: विदेशी भारत में आकर हथियार बनाते है तो हमें कोई नुकसान नहीं !!
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पहली बात तो यह है कि, यह तर्क देने वाले इस बिंदु को जानबुझकर गायब कर देते है कि, किन कानूनों को गेजेट में छापने से भारत स्वदेशी तकनीक आधारित जटिल हथियारो का निर्माण कर सकता है। तो पहले वे भारत में हथियार निर्माण संभव बनाने के लिए आवश्यक कानूनों का विरोध करते है, जिससे हमें हथियार आयात करने पड़ते है, और फिर वे कहते है कि भारत को हथियार आयात करने पड़ रहे है, अत: हमें विदेशियों को बुलाकर भारत में हथियार बनाने के कारखाने लगाने के लिए कहना चाहिए !!
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इससे हमें निम्न तरह के नुकसान होंगे
जब तक विदेशी निवेश की सीमा 49% थी तब तक विदेशी किसी हथियार कम्पनी पर अपना स्वामित्व नहीं ले सकते थे। 74% स्टेक के बाद अब हथियार निर्माण कम्पनियों पर विदेशियों का स्वामित्व निर्णायक जाएगा। अत: अब अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच कम्पनियां भारत में बड़े पैमाने पर हथियार निर्माण के कारखाने लगाएगी।
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जब विदेशी भारत में आकर हथियार बनायेंगे तो नेताओं को धमका कर / उन्हें ब्राइब / म्राइब देकर सरकारी हथियार कम्पनियों का बचा खुचा बेस भी तोड़ देंगे। इससे हम हथियारों के निर्माण में विदेशियों पर और भी निर्भर हो जायेंगे । हथियार निर्माण की सरकारी कम्पनियों को अब धीरे धीरे या तो बंद कर दिया जाएगा या विदेशी इनका अधिग्रहण कर लेंगे।
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पेड मीडिया पूरी तरह से हथियार कम्पनियों के नियंत्रण में काम करता है। अत: हथियार कंपनियों के भारत में सीधे घुस आने के बाद मीडिया की शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ेगी, जिससे भारत के नेताओ की निर्भरता अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों पर और भी बुरी तरह से बढ़ जायेगी।
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हथियार कम्पनियों का मुख्य धंधा खनिज लूटना है। अत: अब वे भारत के नेताओं से ऐसे क़ानून छपवाएंगे जिससे वे लगभग मुफ्त में भारत के मिनरल्स लूट सके। तो अभी भारत के प्राकृतिक संसाधन की बहुत बड़े पैमाने पर लूट होने वाली है। और यह लूट पूरी तरह से कानूनी होगी।
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ये कम्पनियां जितना मुनाफा बनाएगी उसके बदले हमें डॉलर चुकाने होंगे। पहले हम हथियार लेने के लिए सीधे डॉलर चुका रहे थे, और अब रिपेट्रीएशन के रूप में डॉलर चुकायेंगे। मतलब ऍफ़डीआई डॉलर संकट में कोई कमी नहीं लाता, बल्कि इसमें इजाफा ही करता है।
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ऍफ़डीआई सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण विषय है, और डिफेन्स में यह काफी खतरनाक है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए तीनो जवाब पढ़ें।
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(i) Pawan Kumar Sharma का जवाब - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति क्यों दी जाती है? इससे हमें क्या फायदे और नुकसान होंगे?
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(ii) Pawan Kumar Sharma का जवाब - भारत के मीडिया को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का एजेंडा क्या है ?
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(iii) Pawan Kumar Sharma का जवाब - क्या इंदिरा गांधी वाक़ई सबसे ताक़तवर भारतीय प्रधानमंत्री थीं?
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(3) यह अमेरिका की चीन के साथ युद्ध की तैयारी है। युद्ध कब होगा मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका भारत का अधिग्रहण करता जाएगा वैसे वैसे युद्ध करीब आता जाएगा। और इस मामले में डिफेंस में एफडीआई निर्णायक है। दरअसल, अमेरिका भारत पर इतना कंट्रोल ले चुका है कि वह चीन का किला तोड़ने के लिए अब भारत का इस्तेमाल एक ऊंट की तरह कर सकता है। भारत और चीन के बीच इस युद्ध में चीन ख़त्म हो जाएगा और भारत आधे से अधिक बर्बाद होगा, और चीन के ख़त्म होने के बाद अमेरिका भारत को एक विशाल फिलिपिन्स में बदल देगा।
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तो अगले कुछ वर्षो में निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक परिस्थितियों के घटने की सम्भावनाए प्रबल है :
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यदि पहले चरण में भारत एवं चीन का युद्ध शुरू होता है तो भारत के ज्यादातर नागरिक चीन के खिलाफ युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे, अत: ज्यादातर सम्भावना है कि अमेरिका भारत के नेताओं का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करने के हालात खड़े करेगा। भारत की जनता पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगी। उदाहरण के लिए अमेरिका से चाबी मिलने के बाद भारत POK, गिलगित-बाल्टिस्तान पर हमला कर सकता है।
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पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू होगा, और फिर अपना निवेश बचाने के लिए चीन को बीच में आना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में अमेरिका भारत को सिर्फ सीमित मात्रा में हथियारो की मदद भेजेगा, और जब भारत पिटने लगेगा तो अमेरिका भारत की तरफ से युद्ध की कमान संभाल लेगा, एवं बड़े पैमाने पर हथियार भेजना शुरू कर देगा। और भारत के नागरिक सोचेंगे कि अमेरिका हमें "बचाने" आया है !!
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यदि पाकिस्तान के राजनेता युद्ध को टालने की कोशिश करते है (जो कि वे कर सकते है) तो अमेरिका पाकिस्तान के जनरलों को डॉलर एवं हथियार भेजेगा और कश्मीर पर हमला करने को कहेगा। इस तरह भारत एवं पाकिस्तान का युद्ध शुरू होगा। बाद में अमेरिका भारत को डबल हथियार भेजेगा और भारत की सेना पाकिस्तान में अंदर तक घुस जाएगी। जैसे ही भारत की सेना POK में घुसेगी, CPEC को बचाने के लिए चीन को बीच में आना पड़ेगा।
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यदि चीन पाकिस्तान की सेना को भारत पर हमला करने से रोकने में सफल हो जाता है तो अमेरिका आतंकी समूहों एवं इंटर्नल इंसरजेंसी का सहारा लेगा। अमेरिका कश्मीर में हथियार भेजकर गुह युद्ध शुरु करेगा। साथ ही अमेरिका असम में भी हथियार भेजेगा। इन दोनों हिस्सों में यदि हथियार आने शुरू हो जाते है तो हिन्दुओ का बड़े पैमाने पर कत्ले आम होगा और लाखो नागरिको को पलायन करना पड़ सकता है।
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और तब भारत में State Vs इस्लामिस्ट का एक गृह युद्ध शुरू हो सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिमों का कत्ले आम हो सकता है। इससे भारतीय मुस्लिमो बचाने के लिए ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान साथ में आ सकते है, और भारत में कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों को बड़े पैमाने पर हथियार भेजना शुरू कर देंगे। तब यह जंग भारतीय हिन्दू Vs एशियाई महाद्वीप के मुस्लिम के बीच बन जायेगी। तब अमेरिका भारत को हथियारों की मदद करना शुरु करेगा और जंग शुरू हो जाएगी।
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और इस तरह के दर्जनों पहलू हो सकते है जिनका इस्तेमाल करके अमेरिका भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान, अफगानिस्तान के बीच जंग शुरू कर सकता है। हमारी समस्या यह है कि भारत के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। सब कुछ तय करने वाला अमेरिका है। या तय करने वाला है चीन। यदि ये देश भारत को जंग का मैदान बनाना तय करते है तो भारत क्या चाहता है, यह महत्वहीन है। भारत की इच्छा महत्त्वहीन इसलिए है क्योंकि भारत जंग लड़ने और खुद को जंग से बचाने के लिए अमेरिकी हथियारों पर बुरी तरह से निर्भर है।
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(4) तो युद्ध कब होगा ?
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इसका जवाब मेरे पास नहीं है। किसी के पास नहीं है। इतिहास हमें यही बताता है कि इसी तरह की बातें चलती रहती है, और अचानक किसी भी समय किसी न किसी वजह से युद्ध शुरू हो जाता है। हम बस इतना देख सकते है कि युद्ध की तैयारी कहाँ हो रही है । और यह साफ़ तौर पर देखा जा सकता है, कि अमेरिका चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। और जब तक अमेरिका भारत की सेना, जमीन एवं संसाधनों का इस्तेमाल न करें, तब तक अमेरिका किसी भी स्थिति में चीन से लड़ नहीं सकता। चीन को तोड़ने के लिए उसे भारत चाहिए ही चाहिए।
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यदि भारत के नागरिक सरकार पर दबाव बनाकर ऍफ़डीआई को रूकवाने में कामयाब हो जाते है, तो अमेरिकी-ब्रिटिश हथियार कंपनियों द्वारा भारत का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया रूक जाएगी, और युद्ध कुछ समय के लिए टल जाएगा। सिर्फ कुछ समय के लिए !!
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युद्ध पूरी तरह से इसीलिए नहीं टलेगा, क्योंकि भारत के सेना विदेशी हथियारों पर निर्भर है। अत: तब अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करके जंग शुरू करेगा। यदि पाकिस्तान को पूरे पूरे अमेरिकी हथियार (मिलिट्री ड्रोन, फाइटर प्लेन, लेसर गाइडेड मिसाइले, लेसर गाईडेड बम, आदि) मिल जाते है, तो पाकिस्तान भारत के काफी अंदर तक घुस आएगा।
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यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता है, या नहीं कर पाता है, तो वक्त के साथ चीन की सेना मजबूत होती जायेगी, और फिर चीन भारत के साथ ठीक वही करेगा जो की आज अमेरिका भारत के साथ कर रहा है। मतलब चीन भारत का आर्थिक एवं सैन्य रूप से अधिग्रहण कर लेगा।
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असल में, इन सभी स्थितियों में या इस तरह की किसी भी स्थिति में भारत की स्थिति खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने वाले की रहेगी। और हथियारों की लिस्ट लेकर जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ठिकाने है – रूस एवं अमेरिका !!
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रूस अब हमसे काफी दूर हो चुका है, और कोई वजह नहीं कि वह भारत को बचाने के लिए या तो अमेरिका या तो चीन से दुश्मनी मोल ले। क्योंकि भारत की स्थिति एक तरबूज की है, जिसे काटने और काटकर बांटने के लिए चीन एवं अमेरिका चाकू लेकर खड़े है। अभी ऍफ़डीआई के माध्यम से दोनों देश थोड़ी थोड़ी फांके ले रहे है।
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यदि ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे अमेरिका एवं चीन भारत को आधा आधा बिना किसी जंग के ही बाँट लेंगे। और यदि जंग हो जाती है, भारत किसके हिस्से में जायेगा इसका फैसला जंग करेगी। मतलब यह उसी तरह की लड़ाई है, जो ब्रिटिश एवं फ्रांसिस आज से 220 साल पहले भारत में लड़ रहे है। ब्रिटिश के पास फ़्रांस से बेहतर हथियार थे अत: तब भारत ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हिस्से में चला गया था।
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(5) भारत में आपको ऐसे कई बुद्धिजीवी मिलेंगे जो इसे समस्या के रूप में देखते ही नहीं है कि, भारत की सेना विदेशियों के हथियारों पर निर्भर है !! घूम फिर कर वे अपनी बहस को इस बिंदु के इर्द गिर्द रखते है कि, भारत की सेना “पर्याप्त” रूप से मजबूत है। अमेरिका हमारा मित्र देश है, अत: वह चीन को ख़त्म करने के बाद भारत को ख़त्म नहीं करेगा। अब भारत का कभी युद्ध नहीं होगा, अत: आपको भय फैलाने की जरूरत नहीं है। और यदि भारत को युद्ध का सामना करना पड़ता भी है तो भारत की सेना पर्याप्त रूप से मजबूत है !! आदि आदि
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दुसरे शब्दों में, वे भारत की सेना को विदेशियों के हथियारों पर निर्भर बनाए रखना चाहते है, ताकि अमेरिका भारत की जमीन एवं संसाधनों का इस्तेमाल चीन को तोड़ने में कर सके। दरअसल, ये बुद्धिजीवी युद्ध की चर्चा को टाल कर भारत को युद्ध की तरफ धकेल रहे है। और वे ऐसा इसीलिए कर रहे है, क्योंकि पेड मीडिया ने उन्हें ऐसा करने के लिए चाबी दी है।
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मेरे विचार में, भारत के प्रत्येक नागरिक को अब इस बारे में स्टेंड लेना चाहिए कि क्या वह अमेरिका को चीन के खिलाफ अपनी सेना एवं जमीन का इस्तेमाल करने देना चाहता है या नहीं। और यदि आप भारत की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने देना चाहते है, तो आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि, यह फैसला पेड मीडिया का है, आपका नही। क्योंकि पेड मीडिया के प्रायोजक इस युद्ध की तैयारी पिछले 10 वर्षो से कर रहे है। भारत में ऍफ़डीआई उनकी इसी तैयारी का हिस्सा है।
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(6) समाधान : मेरा प्रस्ताव जूरी कोर्ट एवं रिक्त भूमि कर का है। यदि ये दोनों क़ानून गेजेट में छाप दिए जाते है तो भारत अगले 5-6 वर्ष में स्वदेशी तकनीक आधारित इतने ताकतवर हथियार बना सकता है, कि हम चीन एवं अमेरिका की सेना का मुकाबला कर सके। यदि एक बार हम खुद के हथियार बनाने की क्षमता जुटा लेते है, तो युद्ध को टाला जा सकता है।
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यदि हम स्वदेशी हथियारों का उत्पादन करने में असफल रहते है तो चीन से युद्ध टल जाने पर भी अमेरिका भारत का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लेगा।
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नियम और कानून में क्या अंतर है ?
क्या करने की अनुमति है, एवं क्या करने की अनुमति नहीं है की सूचना देने वाले पाठ्य को नियम या क़ानून कहते है। विशिष्ट एवं संक्षिप्त होने के कारण इन्हें हमेशा बिन्दुओ के रूप में लिखा जाता है।
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नियम एवं कानून में अंतर :
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नियम निजी संस्थाओ द्वारा बनाए जाते है, जबकि क़ानून बनाने की शक्ति सिर्फ सरकार के पास होती है
नियमों को तोड़ने पर आर्थिक या करावासीय दंड का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि क़ानून तोड़ने पर हमेशा दंड का सामना करना पड़ता है।
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मूल अंतर इतना ही है। इससे सम्बंधित कुछ अन्य मूल्यपरक विवरण निचे दिए गए है
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(1) सरकार किसे कहते है ?
अमुक क्षेत्र में जिस संस्था के पास सेना रखने की शक्ति होती है, उस संस्था को सरकार कहते है।
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(2) सरकार में कौन लोग होते है ?
मुख्यत: सांसदो और विधायको के समूह से सरकार बनती है। सांसद संसद में बैठते है, और विधायक विधानसभाओ में।
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(3) सरकार का मुख्य काम क्या है ?
सरकार का एक मात्र काम क़ानून बनाना है। क़ानून बनाने के अलावा उन्हें कुछ नहीं करना होता। संसद और विधानसभा उनके दफ्तर है, जहाँ बैठकर वे क़ानून बनाते है।
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(4) जो लोग क़ानून तोड़ते है क्या उन्हें पकड़ना सरकार का काम नहीं है ?
नहीं। सरकार का काम उन्हें पकड़ना नहीं है। सरकार उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस के क़ानून बना देगी और पुलिस वाले कानून तोड़ने वालो को पकड़ते रहेंगे। इसी तरह जो भी काम करना हो सरकार उस काम को करने के लिए क़ानून बनाती है बस। क़ानून बनाने के अलावा सरकार और कुछ नहीं करती, और न ही कुछ कर सकती है।
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क़ानून बनाने के अलावा आप सरकार के अंगो (सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री) को जो भी करते देखते है, वह एक तमाशा होता है। तमाशे से ज्यादा उसमें कोई कीमत नहीं होती।
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(5) व्यवस्था (System) किसे कहते है ?
नियमों एवं कानूनों के समुच्चय (Set) को व्यवस्था कहते है।
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(6) क्या सरकार व्यवस्था नहीं बनाती ?
नहीं। सरकार व्यवस्था नहीं बनाती। दरअसल व्यवस्था अपने आप में स्वतन्त्र रूप से कुछ नहीं होता। व्यवस्था का मूल तत्व क़ानून है। सरकार सिर्फ क़ानून बनाती है, और कानूनों के सेट को आप व्यवस्था कहने लगते है। तो दरअसल जब आप कहते है कि, भारत की व्यवस्था (System) खराब है, तो आप कह रहे होते है कि भारत के क़ानून ख़राब है।
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यह बात दीगर है कि जब आप कहते है कि अमुक क़ानून खराब है, तो इसमें एक विशिष्टता होती है। जबकि व्यवस्था खराब है, वक्तव्य एक नारा बन कर रह जाता है !!
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(7) किसी व्यवस्था में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है ?
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जैसा ऊपर बताया है कि व्यवस्था अपने आप में कानूनों का एक सेट है, अत: जैसे ही कानून में बदलाव किया जायेगा वैसे ही व्यवस्था बदल जायेगी। क़ानून को बदले बिना आप व्यवस्था बदल ही नहीं सकते। क्योंकि व्यवस्था जैसा कुछ होता ही नहीं है, जिसे कानून को बदले बिना बदला जा सके।
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भारत की ट्रेफिक व्यवस्था के उदाहरण से इसे समझते है :
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भारत में सड़कें बनाने और टोल वसूलने के कुछ कानून है, गाड़ी खरीदने और इसे चलाने के फिर से कुछ क़ानून है। इसी तरह चालको के सड़क पर व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए RTO एवं ट्रेफिक पुलिस विभाग है, और इन विभागों में काम करने वाले अधिकारीयों के लिए सेवा शर्तो के फिर से कुछ क़ानून है।
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इस तरह भारत भर में कुछ 100 से ज्यादा तरह के क़ानून मिलकर भारत में ट्रेफिक व्यवस्था का निर्माण करते है। और इसी तरह से पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, जलदाय व्यवस्था आदि सैंकड़ो व्यवस्थाएं है, और प्रत्येक व्यवस्था के पीछे फिर से सैंकड़ो क़ानून है।
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इन सैंकड़ो कानूनों में से आप जैसे ही किसी एक कानून को छेड़ेंगे वैसे ही व्यवस्था बदल जायेगी। उदारहण के लिए ट्रेफिक व्यवस्था का एक क़ानून यह कहता है कि – जब भी आप कोई वाहन सड़क पर लायेंगे तो इसके आगे पीछे वाहन का नंबर लिखा होना चाहिए।
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अब यदि आप इस बिंदु को निकाल देते है, तो सड़क पर अनियंत्रित गति से दौड़ने वाले वाहनों की संख्या बढ़ जायेगी और लोग बेतहाशा ट्रेफिक रूल तोड़ने लगेंगे। क्योंकि अब ट्रेफिक रूल तोड़ने वालो को चिन्हित करके पकड़ा नहीं जा सकता। इस तरह क़ानून के सिर्फ एक बिंदु में बदलाव करने से पूरी व्यवस्था में दोष आना शुरू हो जाता है।
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यदि कानूनों में दोष नहीं है तो व्यवस्था में भी दोष नहीं रहेगा, और यदि कानून दोषपूर्ण है तो व्यवस्था भी दोषपूर्ण हो जाएगी। और एक दोषपूर्ण व्यवस्था हमेशा दोषपूर्ण ढंग से ही काम करगी। क्योंकि प्रक्रिया एवं नतीजो का दोहराव ही व्यवस्था की मुख्य विशेषता है।
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सार : यदि आपको देश का सिस्टम सुधारना है तो आपको क़ानून सुधारने होंगे। जैसे जैसे क़ानून सुधरेंगे वैसे वैसे सिस्टम में सुधार आएगा।
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और क़ानून सुधारने की दिशा में काम करने का पहला कदम यह है कि राजनैतिक विमर्श करने वाले ऐसे बुद्धिजीवियों से दूरी बनाकर रखें जिन्हें व्यवस्था बदलनी चाहिए, भारत का सिस्टम ही खराब है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चूका है टाइप की बौद्धिक जुगाली करने का व्यसन है।
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जब भी आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो देश की व्यवस्था में बदलाव लाने की बात कर रहा हो तो उससे पूछे भारत की अमुक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए वे किन क़ानूनो को बदलने का प्रस्ताव कर रहे है ?
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और आप देखेंगे कि उसके पास कानूनों में बदलाव की न तो कोई रूप रेखा है और न ही प्रस्तावित कानूनों के ड्राफ्ट है। वह सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन शब्द बेचकर तमाशा खड़ा कर रहा है।
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भारत को अगर किसी एक से सहयोग लेना पड़े रूस और अमेरिका के बीच, तब उसे किसे चुनना चाहिए और क्यों?
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[A] इस समय भारत 2 देशो के निशाने पर है :
चीन (+/रूस)
अमेरिका (+ब्रिटेन-फ़्रांस)
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(1) यदि हम अमेरिका से बचने के लिए रूस की शरण में जाते है तो रूस एवं चीन अमेरिका को रोक देंगे, किन्तु इसके एवज में रूस एवं चीन हमारा आर्थिक-सामरिक अधिग्रहण कर लेंगे !! (किन्तु धार्मिक नहीं)
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(2) यदि हम अमेरिका की शरण में जाते है (जो कि 30 साल पहले ही जा चुके है) तो आर्थिक-सामरिक के साथ साथ अमेरिका हमारा धार्मिक अधिग्रहण भी करेगा। यानी अमेरिका पूरे भारत को ईसाई देश में भी कन्वर्ट कर देगा।
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(3) यदि अमेरिका, चीन एवं रूस में भारत को लेकर समझौता हो जाता है तो भारत को एक दुसरे से बचाने के एवज में ये तीनो देश भारत का बाजार एवं प्राकृतिक संसाधन आपस में बाँट लेंगे।
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आर्थिक-सामरिक अधिग्रहण से मायने है कि अमुक देश (अमेरिका-ब्रिटेन-फ़्रांस+रूस+चीन) :
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हमारी स्थानीय इकाइयों को तबाह कर देंगे ताकि अमुक देश की कम्पनियां हमारे बाजार पर कब्ज़ा कर सके।
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वे हमारी गणित-विज्ञान के स्तर को तोड़ देंगे, ताकि तकनिकी वस्तुओं के उत्पादन में आवश्यक मानव संसाधन में कमी आये।
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वे जमीन की कीमतों को बढ़ाते जायेंगे ताकि स्थानीय इकाइयों की स्थापना करना मुश्किल हो जाए।
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और सबसे महत्त्वपूर्ण - वे सरकारी विभागों, अदालतों एवं पुलिस का डिजाइन इस तरह का बनाकर रखेंगे कि यदि रसूखदार / अमीर आदमी क़ानून तोड़ता है तो वह पैसा फेंककर क़ानून को बुत्ता दे सके, और जजों-नेताओं का इस्तेमाल करके छोटी इकाइयों को बंद करवा सके।
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वे भारत की स्वदेशी हथियार निर्माण इकाइयों का बचा खुचा बेस तोड़ देंगे और यहाँ पर हथियार निर्माण इकाईयां लगायेंगे, ताकि भारत सैन्य रूप से अमुक देश पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए।
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तो हम चाहे चीन से बचने के लिए अमेरिका की शरण में जाए या अमेरिका से बचने के लिए रूस+चीन की शरण में जाए, दोनों ही स्थितियों में अमुक देश हमें बचाने के एवज में हमारा आर्थिक-सामरिक अधिग्रहण करेगा। मतलब कोई देश हमें मुफ्त में नहीं बचाएगा, हमें बचने के एवज में यह कीमत चुकानी ही होगी।
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इन देशो का जो इतिहास रहा है उस आधार पर हम कह सकते है कि यदि हम रूस+चीन की शरण में जाते है तो वे हमारा धार्मिक अधिग्रहण नहीं करेंगे। अमेरिका या रूस+चीन जब किसी देश का अधिग्रहण करते है तो इससे निम्नलिखित अंतर आता है :
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धर्म : रूस एवं चीन जिस देश का अधिग्रहण करते है उनके धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, किन्तु अमेरिकी जिस देश पर आर्थिक-सामरिक नियंत्रण बना लेते है, वहां पर धार्मिक नियंत्रण भी अवश्य बनाते है। मतलब वे स्थानीय धर्म को ख़त्म करके ईसाई धर्म थोप देते है।
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जातीय, वर्गीय, धार्मिक, लैंगिक अलगाव : अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच हथियार कम्पनियां समाज को बांटने में माहिर है, और वे इस तरीके का इस्तेमाल पिछले 200 सालों से कर रहे है। अत: अमेरिकी कम्पनियों का प्रभुत्व बढ़ने से भारत में जातीय, वर्गीय, साम्प्रदायिक अलगाव में वृद्धि होगी। इसके अलावा नारीवाद आदि के नाम पर लैंगिक संघर्ष भी बढ़ेगा। रूस एवं चीन समाज / परिवार को काटने की दिशा में काम नहीं करते।
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संस्कृति : अमरीकी-ब्रिटिश-फ्रेंच हथियार निर्माता जिस भी देश में जाते है वहां की संस्कृति का रूपांतरण करने में काफी निवेश करते है, ताकि कन्वर्जन की जमीन तैयार की जा सके। तो पेड मीडिया द्वारा अपसंस्कृति को सार्वजनिक बढ़ावा मिलेगा, और इसे “सामाजिक स्वीकार्यता” भी मिलेगी। AIB , बिग बॉस, सेकेर्ड गेम्स आदि इसी कड़ी के हिस्से है। पारिवारिक धारावारिको में भी अश्लीलता, नग्नता, फूहड़ता, समलैंगिकता, गाली गलौज का स्तर बढ़ेगा और इन्हें “सामाजिक स्वीकार्यता” मिलेगी। किन्तु रूस एवं चीन संस्कृति को नष्ट करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम नहीं करते।
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अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच हथियार निर्माताओ के एजेंडे के बारे में अन्य विवरण के लिए ये जवाब पढ़ें – https://www.facebook.com/groups/JuryCourt/permalink/1074199619619781/
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[B] वैसे यह प्रश्न 67 वर्ष पुराना है, और यह प्रश्न लगातार सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण एवं सबसे ज्यादा प्रासंगिक बना रहा है।
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(1) जब भारत आजाद हुआ तो जवाहर लाल के पास 2 विकल्प थे :
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भारत पूर्णतया स्वदेशी तकनिक पर आधारित (Made by India & Made by Indians) हथियारों का उत्पादन करे ताकि हम अमेरिका एवं चीन को रोक सके।
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हम खुद को बचाने के लिए ऐसे किसी देश की शरण में जाए जो निर्णायक हथियारों ले उत्पादन में आत्मनिर्भर हो। (यानी या तो रूस या अमेरिका)
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यदि जवाहर लाल ने बिंदु (1) की नीति पर काम करते तो रूस एवं अमेरिका से उनका संघर्ष बढ़ जाता और वे उन्हें अपदस्थ कर देते। अत: उन्होंने पेड मीडिया के माध्यम से “गुट निरपेक्षता, पंचशील, समाजवाद” आदि के रैपर लगाकर चिंगमें लांच की और अगले 15 वर्षो तक भारत के कार्यकर्ताओ / नागरिको / बुद्धिजीवियों को ये चिंगमें चबाने के काम में उलझाए रखा।
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1962 तक चीन भारत की तुलना में काफी ज्यादा हथियार बनाना सीख चुका था अत: उन्होंने भारत पर हमला कर दिया। तब अगले 24 घंटे में ही भारत को अमेरिका के सामने अपने घुटने तोड़ कर बैठना पड़ा। अमेरिका की शरण में जाने के कारण चीन ने बढ़ना रोक दिया और हम बच गए -- Pawan Kumar Sharma का जवाब - सन 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने युद्ध विराम क्यों मान लिया था?
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(2) बाद में इंदिरा जी ने सैन्य दृष्टी से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी तकनीक आधारित हथियारों का उत्पादन करने के प्रयास किये, और इसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। इंदिरा जी और पेड मीडिया के प्रायोजको से टकराव के बारे में विवरण आप इस जवाब में पढ़ सकते है -https://www.facebook.com/groups/JuryCourt/permalink/1047932098913200/
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परमाणु बम एवं मिसाइले बनाने में हम सफल हुए किन्तु टैंक एवं फाइटर प्लेन का इंजन बनाने में हम फ़ैल हो गए। प्लेन एवं टैंक के इंजन बनाने में हम क्यों असफल रहे, इस बारे में मैंने अन्य जवाब में बताया है।
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(3) 1990 में सोवियत रूस के टूटने के बाद भारत की सभी मुख्यधारा पार्टियों एवं शीर्ष नेताओ ने अपनी खाल बचाने एवं राजनैतिक कैरियर बनाए रखने के लिए अमेरिका की शरण में जाने का फैसला कर लिया था। 1991 से अमेरिका ने भारत का अधिग्रहण करना शुरू किया और कारगिल के बाद 2001 के बाद से इसमें बेहद तेजी से इजाफा हुआ।
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आज हमारा पूरा देश अमेरिकी ही चला रहे है। यदि हमें रूस की तरफ जाना है तो हमें पहले संवेदनशील क्षेत्रो में काम कर रही अमेरिकी कम्पनियों को भारत से निकालना पड़ेगा। भारत की मुख्यधारा की सभी पार्टियाँ अमेरिकियों द्वारा पोषित है, और भारत की किसी भी राजनैतिक पार्टी के किसी नेता में इतना साहस नहीं है कि वह इस बारे में सोच भी सके। यदि हम अमेरिकी धनिकों से प्रतिरोध लेने जायेंगे तो अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच भारत में इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके है कि वे बिना युद्ध लड़े ही हमें हरा देंगे।
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यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी पिछले 20 वर्षो से उन सभी कानूनों का समर्थन कर रहे है जिससे अमेरिकी कम्पनियों का नियंत्रण भारत में बढ़े। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओ ने 2004 में अमेरिकियों के पाले में जाना शुरू कर दिया था, और 2014 आते आते वे पूरी तरह अमेरिकियों के हाथो बिक चुके थे।
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जहाँ कार्यकर्ताओ की बात है, चूंकि भारत का पेड मीडिया पूरी तरह अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच कम्पनियों के नियंत्रण में है अत: पेड मीडिया द्वारा दी गयी फीडिंग पर निर्भर भारत के ज्यादातर में से ज्यादातर कार्यकर्ता / नागरिक अब पूरी तरह इस बात पर सहमत है कि हमें अपना देश अमेरिकियों के हवाले कर देना चाहिए।
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[C] समाधान ?
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(1) यदि भारत को अमेरिका / चीन से बचना है तो हमारे पास सिर्फ 1 रास्ता है --
भारत पूर्णतया स्वदेशी तकनिक पर आधारित (Made by India & Made by Indians) हथियारों का उत्पादन करने की क्षमता जुटाने के लिए आवश्यक कानूनों को गेजेट में प्रकाशित करें।
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मेरा सुझाव इन 4 कानूनों को गेजेट में छपवाने का है :
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धनवापसी पासबुक
रिक्त भूमि कर
जूरी कोर्ट
वोइक
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यदि उपरोक्त क़ानून गेजेट में आ जाते है तो मेरा आकलन है कि हम अगले 5-6 वर्षो में इतने ताकतवर हथियार बना सकते है कि अमेरिका एवं चीन की सेनाओं को अपने बूते पर रोक सकेंगे और हमें किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन कानूनों के गेजेट में आने से कैसे हम अमेरिका की सेना से लड़ने की सैन्य क्षमता जुटा लेंगे इस बारे में विस्तृत विवरण मैंने अन्य जवाबो में लिखा है, उन्हें पढ़ें।
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यदि हम ऊपर दिए गए क़ानून देश में लागू करते है तो एक संभावना यह है कि अमेरिका/चीन/रूस आदि देश मिलकर हम पर सीधा हमला कर दें या पाकिस्तान / बांग्लादेश का इस्तेमाल करके हमें युद्ध में घसीटे।
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उस स्थिति से निपटने के लिए हमें एक क़ानून की और जरूरत होगी – सज्जन नागरिको को बंदूक रखने का अधिकार देने के लिए जनमत संग्रह। तब सिर्फ यह क़ानून ही हमें बचा सकेगा। और यदि हम यह क़ानून भी लागू कर देते है तो ज्यादातर से भी ज्यादातर सम्भावना है कि अमेरिका-चीन-पाकिस्तान आदि हम पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाएंगे।
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(2) भारत की सभी पेड मीडिया पार्टियाँ (बीजेपी-कोंग्रेस-आपा-सपा-बसपा-कम्युनिस्ट) एवं इनके सभी शीर्ष नेताओ (सोनिया जी, केजरीवाल जी एवं मोदी साहेब) का स्टेंड :
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पेड मीडिया पर निर्भर ये सभी नेता उपरोक्त कानूनों के खिलाफ है
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साथ ही वे अपनी तरफ से भी इस बिंदु पर हमेशा खामोश रहते है कि, भारत को स्वदेशी पूर्णतया स्वदेशी तकनिक पर आधारित (Made by India & Made by Indians) हथियारों का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए वे किन कानूनों का सुझाव देते है।
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और अमुक बिंदु पर खामोश रहते हुए वे लगातार ऐसे क़ानून छाप रहे है जिससे भारत की निर्भरता लगातार अमेरिकी कंपनियों पर बढती जाए।
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उदाहरण के लिए अभी महीने भर पहले मोदी साहेब ने रक्षा में विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया था, और अब रास्ता साफ़ होने के बाद बड़े पैमाने पर अमेरिकी-ब्रिटिश-कम्पनियां भारत में हथियार निर्माण के कारखाने लगाएगी। और सोनिया जी एवं केजरीवाल ने मोदी साहेब के इस फैसले का समर्थन किया !! और यहाँ तक कि कोंग्रेस-आपा के कार्यकर्ताओ ने भी मोदी साहेब के इस फैसले का समर्थन किया। इससे हमें निम्नलिखित नुकसान होंगे :
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74% स्टेक के बाद अब हथियार निर्माण कम्पनियों पर विदेशियों का स्वामित्व निर्णायक हो जाएगा। अत: भारत में स्थापित होने वाले हथियार कारखानों पर उनका उनका नियंत्रण होगा।
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वे नेताओं को धमका कर / उन्हें ब्राइब / म्राइब देकर सरकारी हथियार कम्पनियों का बचा खुचा बेस भी तोड़ देंगे। हथियार निर्माण की सरकारी कम्पनियों को अब धीरे धीरे या तो बंद कर दिया जाएगा या विदेशी इनका अधिग्रहण कर लेंगे।
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हथियार कंपनियों के भारत में सीधे घुस आने के बाद पेड मीडिया की शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ेगी, जिससे भारत के नेताओ की निर्भरता अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों पर और भी बुरी तरह से बढ़ जायेगी।
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हथियार कम्पनियों का मुख्य धंधा खनिज लूटना है। अत: अब वे भारत के नेताओं से ऐसे क़ानून छपवाएंगे जिससे वे लगभग मुफ्त में भारत के मिनरल्स लूट सके। तो अभी भारत के प्राकृतिक संसाधन की बहुत बड़े पैमाने पर लूट होने वाली है। और यह लूट पूरी तरह से कानूनी होगी।
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ये कम्पनियां जितना मुनाफा बनाएगी उसके बदले हमें डॉलर चुकाने होंगे। पहले हम हथियार लेने के लिए सीधे डॉलर चुका रहे थे, और अब रिपेट्रीएशन के रूप में डॉलर चुकायेंगे। मतलब हमारा डॉलर संकट में इजाफा होगा।
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अब पेड मीडिया के प्रायोजक भारत के खनिज, संसाधन, जमीन का इस्तेमाल करके भारत में हथियार बनायेंगे। दरअसल, वे बनायेंगे नहीं, बल्कि असेम्बल करेंगे। उसके बाद 5 गुना दाम में वे ये हथियार भारत की सेना को बेचेंगे। इसके बाद वे भारत के पीएम (उस समय जो भी पीएम होगा) को धमकाएंगे कि वे चीन / पाकिस्तान पर हमला करें, और पेड मीडिया का इस्तेमाल करके नागरिको को चीन / पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाने के लिए तैयार किया जाएगा।
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भारत की सेना एवं जमीन का इस्तेमाल करके वे चीन / ईरान को ख़त्म करेंगे और फिर उनकी सेनाएं भारत में तब तक रहेगी जब तक वे भारत के मिनरल्स नहीं लूट लेते। जब भारत के मिनरल्स ख़त्म हो जायेंगे तो वे भारत के 5-7 टुकड़े करके हमें एक अफ़्रीकी देश से बदतर देश बनाकर निकल जायेंगे।
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यदि युद्ध टल जाता है तो पेड मीडिया के प्रायोजक हमारे मिनरल्स लूटते हुए भारत को एक विशाल फिलिपिन्स में बदल देंगे। पिछले 200 साल में पेड मीडिया के प्रायोजक ऐसा पचासों देशो के साथ कर चुके है। यही उनका बिजनेस मॉडल है।
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जो-जो सरकारें अपने देश के नागरिकों को— PM, CM, SP, जजों पर Recall Power एवं जनमत संग्रह अधिकार, Jury right, Gun right की पावर एवं खनिजों का पूरा हिस्सा केवल नागरिकों एवं सेना को नहीं देते हैं—
वहां के नागरिक हमेशा अपनी- सरकारों से एवं विदेशी तानाशाहों से अपने देश के— खनिज संसाधनों की लूटने से बचाने में एवं अपनी खुद की समस्याओं को समाधान कराने में हमेशा हार जातें हैं या उनके लिए यह अधिकार हासिल करना अत्यंत कठिन हो जाता है!!
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इसीलिए भारत के नागरिकों को अपने देश की समस्याओं को बढ़ाने से और अपने देश के खनिज संसाधनों को लूटने से रोकने के लिए-
(01) जल्द से जल्द- वोट वापसी प्रधानमंत्री, वोट वापसी मुख्यमंत्री, वोट वापसी जज, वोट वापसी जिला पुलिस अधिकारी SP, पर— वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाना चाहिए।
(02) जूरी कोर्ट न्याय व्यवस्था कानून लागू करवाना चाहिए।
(03) जनमत संग्रह कानून लागू करवाना चाहिए।
(04) खनिज मुनाफा बंटवारा कानून लागू करवाना चाहिए।
(05) सभी सज्जन नागरिकों को केवल रजिस्ट्रेशन करवाकर बंदूक रखने का कानून का अधिकार दिलाने का कानून लागू करवाना चाहिए।
याद रक्खो!!
ईरान की बर्बादी की बारी आ जाने के बाद— अगला नंबर भारत का हो सकता है!!
और इसका जिम्मेवार आप सभी होंगे!!
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जैसे आज ईरान अकेला लड़ रहा है ठीक वैसे हीं हमे बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा!!

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हिन्दूओं को अपने धर्म के विस्तार के लिए इस समय क्या कदम उठाना चाहिए?
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मेरा प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर एक हिन्दू बोर्ड के गठन करने का है। हिन्दू बोर्ड के गठन से हिन्दू धर्म तेजी से विस्तार करने लगेगा। इस समय भारत में हिन्दू धर्म जिस दशा से गुजर रहा है, उसमे विस्तार करना बहुत आगे की बात है। पहली चिंता यह है कि हिन्दू धर्म जिस तेजी से सिकुड़ रहा है, उसे रोका कैसे जाए। मैंने जो प्रस्ताव दिया है वह दोनों काम करेगा। पहले चरण में यह हिन्दू धर्म को सिकुड़ने से रोकेगा और दुसरे चरण में हिन्दू धर्म को विस्तार करने की शक्ति प्रदान करेगा।
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(1) हिन्दू बोर्ड क्या है इसका गठन कैसे होगा, और यह कैसे काम करेगा ?
(2) राष्ट्रिय सम्प्रदाय रजिस्ट्रार के आने से कैसे हिन्दू धर्म तेजी से विस्तार करना शुरू करेगा ?
(3) और कैसे हिन्दू बोर्ड के आने से विभिन्न राजनैतिक दल छद्म धार्मिक प्रोपेगेंडा खड़ा करके धार्मिक अनुयायियों को ठगने की शक्ति खो देंगे।
(4) हिन्दू बोर्ड के गठन के लिए आप क्या कदम उठा सकते है ?
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[ टिपण्णी : प्रस्तावित हिन्दू बोर्ड का प्रभाव बहु आयामी है, और इसके सभी पहलुओ एवं प्रभावों का सम्पूर्ण आकलन करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। किन्तु जहाँ तक मैं देखता हूँ, हिन्दू बोर्ड का गठन वह निर्णायक बिंदु होगा जहाँ से सदियों बाद सनातन हिन्दू धर्म फिर से विस्तार करना शुरु करेगा।
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सामान्यतया धार्मिक प्रवचनों और उपदेशो से धर्म के विस्तार करने एवं सिकुड़ने का कोई लेना देना नहीं होता है। हिन्दू धर्म में जो संत, मनीषी आदि हुए उनमें से ज्यादातर ने धार्मिक संगठन के प्रशासन को मजबूत बनाने पर ज्यादा भार नहीं दिया। और जिन धार्मिक गुरुओ ने प्रशासनिक प्रक्रियाओ पर भार दिया उन्हें कार्यकर्ताओ ने गंभीरता से नहीं लिया।
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आज भी हिन्दू धर्म के कार्यकर्ताओ का ज्यादातर जोर धार्मिक उपदेशो एवं प्रवचन वगेरह पर रहता है, प्रशासनिक प्रक्रियाओ पर नहीं। इस वजह से हिन्दू धर्म का प्रशासन निरंतर कमजोर होता गया और जब उसका सामना किसी ऐसे धर्म से हुआ जिसके पास ज्यादा बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाएं थी तो हिन्दू धर्म सिकुड़ने लगा।
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उदाहरण के लिए एक निश्चित दिन, निश्चित समय और निश्चित स्थान पर अनिवार्य रूप से इकट्ठे होना ( एकत्रीकरण ) किसी भी संगठन को खड़ा करने के लिए एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। गेदरिंग की वजह से इस्लाम में शक्ति आयी और उसने विस्तार करना शुरू किया। इसी विस्तार के दौरान इस्लाम हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आया और हिन्दू धर्म ने अपनी जमीन एवं अनुयायी गंवाने शुरु किये।
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दूसरा मोड़ 1200 ईस्वी के आस पास तब आया जब इसाईयों को जूरी सिस्टम मिला और उसके बाद से अगले 400 वर्षो में ईसाई जहाँ जहाँ गए उन्होंने इस्लाम का अधिग्रहण किया। किन्तु ग्रंथियों को चुनने का अधिकार होने के कारण सिक्खो ने काफी कम संख्या में होने के बावजूद मुगलों एवं गोरो का अच्छे से प्रतिरोध किया।
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प्रस्तावित हिन्दू बोर्ड में इसी तरह की कई प्रक्रियाएं है, जो कई पहलुओ से हिन्दू धर्म को विस्तार करने की शक्ति प्रदान करेगी। यहाँ पाठक कृपया इस बात पर ध्यान दें कि इस क़ानून को हिन्दू धर्म के प्रशासन को सुधारने के नजरिये से लिखा गया है, और हिन्दू धर्म की विभिन्न धार्मिक परम्पराओं, रीतियों, संस्कृतियों, मीमांसाओ, उपदेशो आदि में इसका कोई दखल नहीं है। यह क़ानून उन्हें छूता भी नहीं । ]
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( खंड - क )
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(1) हिन्दू बोर्ड का गठन एवं इसकी रूपरेखा :
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हिन्दू बोर्ड एक प्रस्तावित क़ानून है। यदि भारत के प्रधानमंत्री इसे गेजेट में प्रकाशित कर देते है तो 30 दिनों के भीतर इसका गठन हो जायेगा। इसके संगठनात्मक ढाँचे की रूप रेखा एवं प्रक्रिया निम्नलिखित है :
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1.1. इस क़ानून के गेजेट में छपने से राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड नामक संस्था का गठन होगा, और इसके प्रत्येक सदस्य को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। इस संस्था के सदस्यों को हिन्दू बोर्ड मेम्बर या हिन्दू संघ सदस्य कहा जाएगा।

1.2. भारत के निम्नलिखित नागरिक हिन्दू बोर्ड के सदस्य हो सकेंगे :

उन सभी समुदायों, पन्थो, सम्प्रदायों के अनुयायी जो स्वयं को हिन्दू या सनातनी या सनातनी हिन्दू कहते है।
सिक्ख, जैन, बौद्ध आदि पन्थो के अनुयायी भी यदि इस बोर्ड में जुड़ना चाहते है तो इसकी सदस्यता ले सकेंगे।
यह क़ानून इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी एवं अन्य धर्म जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर उत्पन्न हुए है, पर कोई दायित्व या प्रतिबन्ध नहीं लगाता। इन धर्मो के अनुयायी स्पष्ट रूप से इस क़ानून के दायरे से बाहर रहेंगे।
स्पष्टीकरण : भारत में निवास करने वाला जो भी व्यक्ति खुद को हिन्दू कहता है, वह इस बोर्ड का स्वत: सदस्य होगा। किन्तु यदि कोई व्यक्ति स्वयं को गैर हिन्दू घोषित करता है या अन्य धर्म में धर्मान्तरित हो जाता है तो उसका नाम बोर्ड की मेंबर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। सिक्ख, जैन, बौद्ध आदि पन्थो का कोई अनुयायी भी यदि खुद को गैर हिन्दू घोषित नहीं करता है तो वह बोर्ड मेम्बर होगा।

एक अनुमान के अनुसार इस बोर्ड की मेम्बर लिस्ट में 70 से 80 करोड़ वयस्क हिन्दू होंगे। इस तरह धर्म के प्रबंधन के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा पंजीकृत सदस्यों का संघ होगा। तथा इस बोर्ड के सभी सदस्यों के पास बोर्ड बनाने के वोटिंग राइट्स होंगे। अत: मतदाताओ की संख्या के आधार पर भी यह सबसे बड़ी संस्था होगी।
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क्या भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर ऐसी संस्था का गठन करना संवैधानिक है ?
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हाँ। यह पूरी तरह से संवैधानिक है। यह धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि धार्मिक संस्थाओ का प्रबंधन करने वाली संस्था है। चूंकि भारत एक सेकुलर देश है, अत: सरकार स्वयं किसी धार्मिक संस्था के प्रबंधन पर खर्चा एवं अतिरिक्त भार नहीं दे सकती। किन्तु विभिन्न धर्मो के प्रबंधन के लिए क़ानून बना सकती है, ताकि अमुक धर्म के अनुयायी अपनी संस्थाओ का प्रबंधन विधिवत रूप से कर सके।
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भारत में पहले से ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ( SGPC ) के नाम से ऐसा संगठन है। यह संस्था गोल्डन टेम्पल एवं उसके अधीन अन्य गुरूद्वारो का प्रबंधन करती है। ग्रंथियों को चुनने के लिए इलेक्शन होते है, और सिक्खों के पास इसके वोटिंग राइट्स है। सिर्फ सिक्ख पंथ का अनुयायी ही SGPC में मतदाता हो सकता है। SGPC का गठन सरकारी आदेश से हुआ था। जब गोरो ने गोल्डन टेम्पल पर उदासी महंतो के माध्यम से कंट्रोल लेने की कोशिश शुरू की तो सिक्खों ने आन्दोलन किया और 1925 में गोरो को यह क़ानून गेजेट में छापने के लिए बाध्य कर दिया था।
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आज SGPC संसद द्वारा अनुमोदित एक क़ानून है, और इसमें सरकार कोई भी संशोधन ला सकती है। अभी हाल ही में मोदी साहेब ने इसमें कुछ संशोधन किये है। उन संशोधनों पर फिर किसी जवाब में कहेंगे। वक्फ बोर्ड भी इसी तरह की कानूनी संस्था है, जो मदरसों एवं वक्फ के क्षेत्राधिकार की संस्थाओ का प्रबंधन करती है। हिन्दू बोर्ड का यह क़ानून भी प्रधानमंत्री द्वारा ही लाया जाएगा, और गेजेट में छापने से भारत में लागू होगा। अत: हिन्दू बोर्ड का गठन पूरी तरह कानूनी एवं संवैधानिक है। इस क़ानून को संसद से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करके इसे सीधे गेजेट में छाप सकते है।
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1.3. यह क़ानून किसी भी प्रकार से उन नागरिको पर हिन्दू होने का लेबल नही लगाता जो स्वयं को हिन्दू नहीं कहते या हिन्दू नहीं कहलाना चाहते। उदाहरण के लिए यदि कोई जैन या सिक्ख पंथ का अनुयायी इसमें नामांकित होता है तो भी उसकी कानूनी-धार्मिक-सामाजिक पहचान प्रवृत कानूनों के अनुसार जैन / सिक्ख धर्म के अनुयायी के रूप में बनी रहेगी
स्पष्टीकरण : संविधान में अल्पसंख्यक को अतिरिक्त लाभ दिए जाने का प्रावधान होने के कारण सनातन संस्कृति के कई पंथ स्वयं को हिन्दू धर्म से अलग करने के लिए प्रेरित होते जा रहे है। 2013 में जैन धर्म ने अल्पसंख्यक होने का लाभ लेने के लिए स्वयं को हिन्दू धर्म से अलग किया और अभी लिंगायत भी हिन्दू धर्म से अलग हो गये है।

अत: बिंदु 3 सनातन संस्कृति से प्रतीकात्मक रूप से अलग हुए भारतीय संस्कृति के सभी पन्थो के अनुयायियों को यह सुविधा देता है कि वे अपनी पहचान बनाए रखते हुए इस बोर्ड की सदस्यता ले सके। इस तरह यह बोर्ड बिना किसी विवाद के स्वैच्छिक रूप से सनातन संस्कृति के सभी पन्थो के अनुयायियों को एक जगह लेकर आता है।
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1.4. राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड ( Rashtriy Hindu Board = RHB ) की मुख्य कार्यकारिणी में 1 प्रमुख एवं 4 न्यासियो सहित कुल 5 व्यक्ति होंगे। हिन्दू बोर्ड का प्रमुख हिन्दू संघ प्रधान एवं कार्यकारिणी के शेष 4 सदस्यों को न्यासी कहा जाएगा। हिन्दू संघ प्रधान वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा। यदि आप इस बोर्ड के मेंबर है और संघ प्रधान के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, तो वोट वापसी पासबुक के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर उसे निकालने और किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते है। आप अपनी अपनी स्वीकृति SMS, ATM या मोबाईल एप से भी दे सकेंगे।
स्पष्टीकरण : यह प्रावधान लोकतंत्र की स्थापना करता है। बोर्ड प्रमुख यानी संघ प्रधान चुन कर आएगा और यदि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हिन्दू नागरिक उसे किसी भी समय निकालने के लिए वोट भी कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि SGPC में सिक्खों के पास सिर्फ चुनने का अधिकार है, किन्तु निकालने का अधिकार नहीं है।
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जिस भी व्यवस्था में सिर्फ चुनने का अधिकार होता है किन्तु निकालने का अधिकार नहीं होता वहां पर जनता जिसे चुनती है वह जीतने के साथ ही चोरी-चकारी शुरू कर देता है। फिर 5 साल तक पीड़ित होने के बाद जनता जिस नए आदमी को चुनती है वह पद पर आकर लूटपाट शुरू करता है। और जब 5 साल बाद जनता नए आदमी को मौका देती है तो नया व्यक्ति पद सँभालते ही डाके डालने लग जाता है। तब जनता परेशान होकर सोचती है तो इससे तो चोर ही ठीक था। बस इसी तरह का रोटेशन चलता है।
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निकालने का सिस्टम नहीं होने वाली व्यवस्था में ड्रामे करने वाले, झूठ बोलने वाले और स्टंट दिखाने वाले व्यक्ति लोगो को एक बार चकमा देकर आसानी से चुन लिए जाते है। और फिर एक बार चुन लिए जाने के बाद जनता को इन्हें 5 साल भुगतना ही पड़ता है। मतलब जनता को सबसे कम बदतर को चुनना पड़ता है। इसका साक्षात उदाहरण आप भारत की राजनीती में देख सकते है।
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किन्तु हिन्दू बोर्ड में हिन्दू नागरिको के पास दोनों प्रक्रियाएं होगी। वे चुन भी सकेंगे और निकाल भी सकेंगे। अत: बदतर व्यक्ति पद पर रह नहीं पायेगा। यदि बेहतर होगा तो टिकेगा वर्ना साल छह महीने में निष्काषित कर दिया जाएगा।
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(2) हिन्दू बोर्ड का क्षेत्राधिकार :
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2.1. यदि एवं जब भारत के "सभी" मतदाताओ में से 45 करोड़ मतदाता धारा 30 में दी गयी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए निचे दिए 4 देवालयों के भूखंड RHB को सौंप देते है तो हिन्दू बोर्ड इन मंदिरों की देख रेख करेगा :
राम जन्म भूमि देवालय, अयोध्या
कृष्ण जन्म भूमि देवालय, मथुरा
काशी विश्वनाथ देवालय, वाराणसी
अमरनाथ देवालय, कश्मीर
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2.2. इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर इस क़ानून की धारा 30 में दिए गए प्रावधानों का प्रयोग करते हुए प्रधानमन्त्री देश के सभी मतदाताओ के 4 देवालयों के लिए 4 अलग अलग देश व्यापी जनमत संग्रह करवाएंगे, जिसमें यह प्रश्न रखा जाएगा कि क्या उपरोक्त भूखंड हिन्दू बोर्ड को सौंप दिए जाने चाहिए या नहीं। यदि देश के 45 करोड़ मतदाता इसके लिए अपनी स्वीकृति हाँ के रूप में दे देते है, तो ही प्रधानमंत्री ये 4 भूखंड हिन्दू बोर्ड को सौंपेगे, अन्यथा नही।
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2.3. यह क़ानून उपरोक्त 4 देवालयों के भूखंडो के अतिरिक्त देश के अन्य किसी भी भूखंड पर - जिस पर मन्दिर, मस्जिद, चर्च होने का दावा हो या स्वामित्व को लेकर विवाद हो के स्वामित्व के निर्धारण हेतु धारा 30 का इस्तेमाल करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबन्ध लगाता है। इन 4 भूखंडो के अलावा अन्य किसी भी भूखंड पर इस तरह की देशव्यापी रायशुमारी नही की जाएगी।
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2.4. हिन्दू बोर्ड उन सभी देवालयों का प्रबंधन करेगा जिन्हें किसी मंदिर के मालिको ने इसे स्वेच्छा से सौंप दिया है। किन्तु बोर्ड उन देवालयों का अधिग्रहण / प्रबंधन नहीं करेगा जिनकी देख-रेख देवालय के मालिक RHB से नहीं कराना चाहते। सभी प्रकार की मस्जिदे, चर्च, गुरूद्वारे, बौद्ध तीर्थ स्थल एवं जैन तीर्थ स्थल आदि हिन्दू बोर्ड के दायरे से बाहर रहेंगे।
स्पष्टीकरण : इस क़ानून की धारा 30 में जनमत संग्रह की प्रक्रिया दी गयी है। यह जनमत संग्रह देश के सभी नागरिको के बीच कराया जाएगा, न कि सिर्फ हिन्दू नागरिको के लिए। जिस भूखंड पर बहुमत प्राप्त हो जाता है वह भूखंड हिन्दू बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि जनमत संग्रह में 45 करोड़ नागरिक किसी भूखंड को हस्तांतरित करने के लिए सहमती नहीं देते है तो भूखंड हस्तांतरित नहीं होंगे।

यह प्रावधान इन चारो भूखंडो के विवाद के स्वामित्व को लोकतान्त्रिक तरीके से हल करता है। इसके बाद कोर्ट में चल रहे मामलों का इसमे कोई दखल नहीं रह जाएगा। हस्तांतरण के बाद हिन्दू बोर्ड इन भूखंडो पर देवालयों का निर्माण करेगा और इनका प्रबंधन भी करेगा।
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2.5. हिन्दू बोर्ड का कोई भी सदस्य जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो, वह हिन्दू संघ प्रधान एवं हिन्दू बोर्ड के न्यासी पद के लिए आवेदन कर सकेगा। कोई व्यक्ति बोर्ड के न्यासी के साथ साथ संघ प्रधान के रूप में भी उम्मीदवार हो सकता है।
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2.6. कोई भी बोर्ड मेम्बर किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर संघ प्रधान या बोर्ड के किसी भी न्यासी के उम्मीदवारों के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता (बोर्ड मेम्बर) की हाँ दर्ज करेगा। पटवारी मतदाता की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम व मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है। कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी हाँ SMS, ATM, मोबाईल एप से दर्ज कर सके।
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2.7. यदि हिन्दू संघ प्रधान पद के किसी उम्मीदवार को 25 करोड़ से अधिक बोर्ड मेम्बर्स की स्वीकृति मिल जाती है और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन संघ प्रधान की स्वीकृतियों से 1 करोड़ अधिक भी है, तो प्रधानमन्त्री उसे नए संघ प्रधान के रूप में नियुक्त कर सकते है।
स्पष्टीकरण : यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि देश का कोई भी हिन्दू नागरिक संघ प्रधान के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सके। ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। भारत का कोई संत हो सकता है जो धर्म क्षेत्र में काम कर रहा हो। कैबिनेट स्तर का कोई सचिव हो सकता है। किसी संगठन या राजनैतिक दल का नेता हो सकता है, या कोई अन्य ख्यात प्रशासक या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि संघ प्रधान हिन्दुओ का कोई धार्मिक गुरु नहीं है बल्कि प्रशासकीय मुखिया है। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ दान से प्राप्त धन एवं हिन्दू संस्थाओ का प्रबंधन होगा। धर्म की व्याख्या करना एवं धार्मिक आदेश निकालना इसके क्षेत्राधिकार में नही होगा।
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वह अपना आवेदन करने के बाद हिन्दू नागरिको के सामने अपना एजेंडा रखेगा कि वह किस तरह से प्रशासन चलाएगा कि हिन्दू संस्कृति का सरंक्षण एवं प्रसार हो। अनुमोदनो की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, और नागरिक किसी भी दिन किसी भी उम्मीदवार को अनुमोदन दे सकेंगे। जिसे 25 करोड़ से अधिक मत मिल जायेंगे वह हिन्दू संघ प्रधान बनेगा।
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(3) हिन्दू बोर्ड एवं संघ प्रधान की गतिविधियाँ :
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3.1. संघ प्रधान और न्यासी हिन्दू बोर्ड के संचालन और कर्मचारियों के प्रबंधन लिए जरुरी नियम बनाएंगे। संघ प्रधान के सभी निर्णयों को कम से कम दो न्यासियों के अनुमोदन की ज़रूरत होगी।
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3.2. बोर्ड किसी भी भारतीय व्यक्ति या गैर व्यक्ति भारतीय इकाई या विदेशी हिन्दू से दान प्राप्त कर सकता है, किन्तु विदेशी इकाई से नहीं । बोर्ड किसी व्यवसाय आदि में भी शामिल हो सकता है। जैसे कोई उद्योग, निगम, संस्था आदि।
स्पष्टीकरण : ऊपर दिए गए चार देवालयों और वे देवालय जो विभिन्न देवालय मालिको ने बोर्ड को सौंप दिए है में आने वाले दान का प्रबंधन संघ प्रधान करेगा। संघ प्रधान विभिन्न धार्मिक योजनाओ का खाका और उसका बजट बनाकर सार्वजनिक कर सकता है, और इसके लिए दान जुटा सकता है।
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संघ प्रधान एवं हिन्दू बोर्ड निम्नलिखित संभावित कार्य करेगा :
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(A) संघ प्रधान मुख्य धारा से कटे हुए उन सुदूर इलाको में अस्पताल एवं स्कूल खोल सकता है जहाँ पर शिक्षा-चिकित्सा नहीं है। फिलहाल इन रिमोट एरिया में मिशनरीज इस तरह के परोपकारी कार्य करके बड़े पैमाने पर धर्मान्तर कर रही है। हिन्दू बोर्ड के आने से वह प्राप्त दान से बड़े पैमाने पर आदिवासी-वंचित इलाको में स्कूल-अस्पताल सकेगा जिससे मिशनरीज के विस्तार का सबसे बड़ा रास्ता बंद हो जाएगा।
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मिशनरीज को टक्कर देने वाली इस तरह की गतिविधि सिर्फ हिन्दू बोर्ड जैसी संस्था ही कर सकती है। संत आसाराम जी बापू, संत राम रहीम जी, संत रामपाल जी जैसे निजी सम्प्रदाय यदि मिशनरीज के काम में दखल देंगे तो मिशनरीज उन्हें यौन शोषण के आरोपों में फंसा कर अंदर कर देने में सक्षम है। आज भारत में सिर्फ वही सम्प्रदाय / संत पनप सकता है, जो धर्म के नाम पर अपने अनुयायियों को सिर्फ डायलॉग सुनाता हो। यदि वह स्कूल-अस्पताल-दवाइयाँ जैसे काम करेगा तो मिशनरीज उसे गिरा देंगे।
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किन्तु हिन्दू बोर्ड कानूनी रूप से इतनी शक्तिशाली संस्था होगी कि इसे गिराया नहीं जा सकेगा। तो जैसे जैसे हिन्दू बोर्ड अपनी गतिविधियों के विस्तार करेगा वैसे वैसे मिशनरिज के परोपकार कार्यो की जड़े उखड़ने लगेगी, और नतीजे में धर्मान्तरण में भी कमी आएगी। और एक पॉइंट के बाद जब मिशनरीज के पाँव उखड़ जाते है तो हिन्दू धर्म छोड़कर जा चुके नव ईसाई फिर से हिन्दू धर्म में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे।
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क्योंकि उन्हें हिन्दू बनने से हिन्दू बोर्ड में वोटिंग राइट्स मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे, दवाइयाँ मिलेगी आदि। इस समय उन लोगो को हिन्दू बने रहने में कोई फायदा नहीं है, किन्तु कन्वर्ट होने से वास्तविक लाभ मिल रहे है। सिर्फ व्हाट्स एप पर भारत माता की जय एवं वन्दे मातरम का नारा लगवाकर उन्हें हिन्दू धर्म में बनाए नहीं रखा जा सकता। क्योंकि उनमे से ज्यादातर ने अभी तक व्हाट्स एप, फेसबुक आदि के बारे में सुना नहीं है।
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(B) भारत में पिछले 100 साल में धार्मिक आख्यानो का जितना प्रचार संतो, गुरुओ, कथा वाचको ने किया अकेले गीता प्रेस का योगदान इन सबके जोड़ से कई गुना ज्यादा है। गीता प्रेस ने भारत के हर घर तक धार्मिक ग्रंथो को बेहद सस्ते मूल्य में पहुँचाया। हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर वित्तीय संकट के कारण मुश्किलों में आ गयी थी। इस तरह की संस्था अपने बूते पर जब तक चल रही है तब तक चल रही है। यदि कोई संकट आता है तो हिन्दू धर्म में ऐसा कोई मिकेनिज्म नहीं है जो इनकी मदद कर सके। जहाँ सब की जिम्मेदारी होती है, वहां किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। हिन्दू बोर्ड इस तरह के संकट में ऐसी धार्मिक संस्थाओ की मदद करने के लिए कदम उठा सकेगा।
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(C) हिन्दू बोर्ड गुरुद्वारों की तर्ज पर आवश्यकता नुसार जरुरतमंदो के लिए लंगर आदि चलाने की व्यवस्था शुरू कर सकता है। हिन्दू नागरिको को क़ानून के दायरे में रहकर हथियारों का शिक्षण देना, संस्कृत भाषा एवं दुर्लभ ग्रंथो को सरंक्षित करने के लिए कदम उठाना आदि को शामिल करते हुए और भी इसी तरह के सैंकड़ो धार्मिक-परोपकारी कार्य है जिन्हें हिन्दू बोर्ड व्यवस्थागत रूप से कर सकता है। वह जितना अच्छा कार्य करेगा, उसी अनुपात में दान में वृद्धि होगी। जैसे जैसे हिन्दू बोर्ड अपना प्रबंधन सुधरेगा वैसे वैसे अन्य बड़े मंदिर भी स्वैच्छिक रूप से अपना प्रबंधन हिन्दू बोर्ड को सौंपना शुरू कर देंगे।
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3.3. संघ प्रधान लिखित परीक्षा द्वारा 1000 दिनों की अवधि के लिए पुरोहितों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती करेगा। संघ प्रधान विशेष कार्यों के लिए बाहरी ठेकेदारों को ठेके दे सकता है।
स्पष्टीकरण : एक महत्त्वपूर्ण बदलाव यह आएगा कि जिन देवालयों एवं संस्थाओ का प्रबंधन हिन्दू बोर्ड करेगा उनमे पुरोहितो एवं पुजारियों के रूप में दलितों एवं पिछड़ो की नियुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। सावरकर ने दलितों को पुजारी बनाने के लिए गंभीर प्रयास किये थे, किन्तु देवालयों के मालिकों एवं ट्रस्टियों के प्रतिरोध के कारण मामला आगे नही बढ़ा। चूंकि हिन्दू बोर्ड में दलितों आदि को भी बराबर वोटिंग राइट्स होंगे, अत: सभी देवालयों के प्रबंधन में सभी हिन्दू एक स्तर पर बरते जायेंगे।
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3.4. संघ प्रधान इस सम्बन्ध में विधिवत पाठ्यक्रम अनुमोदित करेगा कि पुजारी बनने के लिए व्यक्ति को किन पुस्तको, शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, एवं उसका आचार-व्यवहार ( मद्य निषेध-मांस निषेध आदि ) क्या होगा।
स्पष्टीकरण : किन्तु हिन्दू बोर्ड उन देवालयों में दखल नहीं करेगा, जो विभिन्न धार्मिक ट्रस्टो द्वारा चलाये जा रहे है, या उनके ट्रस्टी अपने देवालय का प्रबंधन हिन्दू बोर्ड से नही कराना चाहते। अमुक मंदिरों में ट्रस्टियों के नियम क़ानून ही लागू होंगे हिन्दू बोर्ड के नही। इस तरह यह क़ानून स्थापित धार्मिक संस्थाओ एवं देवालयों में कोई दखल नही करता।
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(4) हिन्दू बोर्ड के सदस्यों के मतदान अधिकार :
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4.1. प्रत्येक व्यक्ति जो हिन्दू है और RHB का ड्राफ्ट राजपत्र में छपने की दिनांक पर 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड का मतदाता सदस्य होगा। इस हिन्दू बोर्ड में गैर-हिन्दू मतदाता सदस्य नहीं होंगे। शब्द हिन्दू में हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदायों के अनुयायी भी शामिल है, जिन सम्प्रदायों का उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप रहा है ।
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4.2. यदि कोई व्यक्ति स्वयं को गैर-हिन्दू कहता है और बोर्ड का सदस्य नहीं बनता तो उसका अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा इस क़ानून द्वारा प्रभावित नहीं होगा।
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4.3. यदि कोई ईसाई या मुस्लिम हिन्दू बनना चाहता है तो जूरी उसकी पहचान की पुष्टि करके अनुमोदन करेगी। जूरी के अनुमोदन के बाद यदि सभी न्यासी भी इसका अनुमोदन करते है तो संघ प्रधान उसका नाम बोर्ड की सदस्य सूची में जोड़ेगा। नाम तब तक नहीं जोड़ा जायेगा जब तक कम से कम 100 बोर्ड मेम्बर्स की जूरी बहुमत द्वारा स्वीकृति नहीं देती।
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4.4. यदि कोई व्यक्ति हिन्दू धर्म छोड़कर अन्य किसी धर्म में धर्मान्तरित हो जाता है तो उसका मताधिकार निलम्बित कर दिया जाएगा। यदि धर्मान्तरित हुआ अमुक व्यक्ति एक वर्ष के भीतर फिर से हिन्दू धर्म में पुन: धर्मान्तरित नहीं होता है तो उसका नाम बोर्ड की मेम्बर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और यदि वह दो बार किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो दूसरी बार उसका नाम बिना 1 साल इंतज़ार किये हटा दिया जायेगा। विवाद की स्थिति में जूरी का निर्णय अंतिम होगा।
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4.5. यदि किसी व्यक्ति की माता या पिता में से कोई एक हिन्दू है और वह स्वयं को हिन्दू घोषित करता है तो वह 18 वर्ष की आयु से हिन्दू बोर्ड का मतदाता बन जाएगा।
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(5) विवादों एवं मामलो का जूरी द्वारा निपटान :
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5.1. जूरी प्रशासक जिले की हिन्दू बोर्ड मेम्बर लिस्ट में से 30 सदस्यीय महाजूरी मंडल की नियुक्ति करेगा। इनमे से हर 10 दिन में 10 सदस्य रिटायर होंगे और नए 10 सदस्यो का चयन मेम्बर लिस्ट में से लॉटरी द्वारा कर लिया जाएगा। यह महाजूरी मंडल निरंतर काम करता रहेगा। महाजूरी सदस्य को प्रति उपस्थिति 500 रू एवं यात्रा व्यय मिलेगा।
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5.2. यदि संघ प्रधान, न्यासी या बोर्ड के स्टाफ से सम्बंधित कोई भी मामला है तो वादी अपने मामले की शिकायत महाजूरी मंडल के सदस्यों को लिख कर दे सकते है। यदि महाजूरी मंडल के सदस्य मामले को निराधार पाते है तो शिकायत खारिज कर सकते है, अथवा इस मामले की सुनवाई के लिए एक नए जूरी मंडल के गठन का आदेश दे सकते है।
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5.3. मामले की जटिलता एवं आरोपी की हैसियत के अनुसार महाजूरी मंडल तय करेगा कि 15-1500 के बीच कितने सदस्यों की जूरी बुलानी चाहिए। तब जूरी प्रशासक बोर्ड की मेम्बर लिस्ट में से लॉटरी द्वारा 30 से 55 वर्ष के बीच की आयुवर्ग के सदस्यों का चयन करके एक जूरी मंडल का गठन करेगा और मामला इन्हें सौंप देगा।
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5.4. अब यह जूरी मंडल दोनों पक्षों, गवाहों आदि को सुनकर फैसला देगा। प्रत्येक जूरी सदस्य अपना फैसला बंद लिफ़ाफ़े में लिखकर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर या जज को देंगे। दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूर किये गये निर्णय को जूरी का फैसला माना जाएगा। किन्तु नारको टेस्ट या नौकरी से निकालने का निर्णय लेने के लिए 75% सदस्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। जज या ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर सभी के सामने जूरी का निर्णय सुनायेंगे। यदि जज जूरी के फैसले को खारिज करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए अलग से जूरी होगी, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी। पक्षकार चाहे तो फैसले की अपील उच्च जूरी मंडल में कर सकते है।
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5.5. जिला जूरी मंडल के निर्णय की अपील राज्य जूरी मंडल में एवं राज्य जूरी मंडल के फैसले की अपील राष्ट्रीय जूरी के सामने की जा सकेगी। प्रवृत कानूनों के अनुसार फैसले की अपील जिला / उच्च / उच्चत्तम न्यायालय में भी की जा सकेगी।
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5.6. यदि 75% या उससे अधिक जूरी सदस्य आरोपी कर्मचारी को नौकरी से निकालने या जुर्माना लगाने का निर्णय देते है तो संघ प्रधान अमुक कर्मचारी को निकाल सकता है या उससे जुर्माना वसूल सकता है। यदि शिकायतकर्ता को लगता है कि संघ प्रधान ने जूरी सदस्यों के निर्णय का ठीक से पालन नहीं किया है, तो वह हिन्दू बोर्ड के मतदाताओं से मांग कर सकता है कि वे धारा 15 में दी गयी वोट वापसी प्रक्रिया का प्रयोग करके हिन्दू संघ प्रधान को नौकरी से निकालने की सहमती दें।
स्पष्टीकरण : यह प्रावधान हिन्दू देवालयों एवं संस्थाओ में भ्रष्ट जजों के दखल को रोकता है। हिन्दू बोर्ड से सम्बंधित जो भी मामले आयेंगे उसकी सुनवाई हिन्दू नागरिको की जूरी करेगी। इस प्रावधान के कारण भ्रष्ट जज हिन्दू देवालयों के प्रशासन को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पायेंगे।
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( खण्ड - ख )
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हिन्दू बोर्ड के प्रस्तावित क़ानून में दो खंड है। पहले खंड का विवरण मैंने ऊपर दिया है। दुसरे खंड का ब्यौरा निचे दिया जा रहा है। सम्प्रदायों को प्रबंधित करने वाला यह खंड ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। इसके मैंने कुछ हिस्से और प्रभाव यहाँ दिए है। विस्तृत विवरण देखने के लिए पूरा ड्राफ्ट पढ़ें। ड्राफ्ट का लिंक इस जवाब के अंत में दिया गया है।
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सनातन संस्कृति के विभिन्न सम्प्रदायों का प्रबंधन :
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यह इस क़ानून का सबसे महत्त्वपूर्ण खंड है। इस खंड के तहत प्रधानमंत्री एक सनातन संस्कृति के सम्प्रदायों के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे।

यह रजिस्ट्रार हिन्दू संघ प्रधान के अधीन नहीं होगा, और सीधे हिन्दू बोर्ड मेम्बर्स के रूप में करोड़ो नागरिको के कंट्रोल में रहेगा। यह खंड उन सभी देवालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके श्रद्धालुओ के अधीन करेगा, जिन्हें भ्रष्ट जजों के माध्यम से सरकार ने हथिया लिया है। साथ ही भारत के सभी सम्प्रदायों के अनुयायियों को उन सम्प्रदायों के ट्रस्टियों को चुनने एवं निकालने के वोटिंग राइट्स मिलेंगे जिस सम्प्रदाय से आप जुड़े हुए है।
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उदाहरण के लिए यदि आप आर्य समाजी या स्वामी नारायण सम्प्रदाय के अनुयायी है तो आप अमुक सम्प्रदाय के मतदाता सदस्य बनेंगे। राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड की वोट वापसी पासबुक में एक सेक्शन ट्रस्टो का भी होगा। यदि आप किसी ट्रस्ट के मतदाता सदस्य है तो अपने ट्रस्ट के ट्रस्टियों एवं अध्यक्ष को बदलने के लिए किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दर्ज कर सकते है।
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(1) संप्रदाय रजिस्ट्रार की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र :
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1.1. प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय सनातन संप्रदाय रजिस्ट्रार ( National Sanatan Sect Registrar ) नामक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो उन सम्प्रदायों एवं उनके अनुयायियों की सदस्य सूची बनाने एवं उन्हें लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित करने में व्यवस्थागत सहयोग करेगा जिनका उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप की सनातन संस्कृति है, तथा वे एक पंथ या सम्प्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक ट्रस्ट है। ऐसे धार्मिक सम्प्रदायों में जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, आर्य समाज आदि सभी भारतीय संप्रदाय शामिल है।
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रजिस्ट्रार का ट्रस्ट की धार्मिक मान्यताओ में कोई दखल नहीं होगा। सिख पंथ भी एक भारतीय संप्रदाय है किन्तु यह पहले से SGPC द्वारा शासित है, अत: सिक्ख पंथ रजिस्ट्रार के दायरे से बाहर रहेगा। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी एवं अन्य धर्म जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर उत्पन्न हुए है, भी रजिस्ट्रार के दायरे से बाहर होंगे।
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1.2. वे सभी धार्मिक ट्रस्ट जिनका किसी देव स्थान या देवालय पर स्वामित्व है, उन्हें जिला सम्प्रदाय रजिस्ट्रार में अपने ट्रस्ट का पंजीयन कराना होगा। ऐसे देवालय जो किन्ही व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में है, रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में नहीं आयेंगे।
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1.3. जिला रजिस्ट्रार प्रत्येक ट्रस्ट से शुल्क के रूप में 1000 रूपये प्रति वर्ष लेगा। रजिस्ट्रार प्रत्येक ट्रस्टी से भी 1000 रूपये प्रति ट्रस्ट के हिसाब से जितने ट्रस्टों का वह ट्रस्टी है वार्षिक शुल्क लेगा।
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1.4.अध्यक्ष तथा ट्रस्टी ट्रस्ट के स्वामित्व में जितनी संपत्ति है उसके ब्यौरे की सूची जिला रजिस्ट्रार को देंगे। इस सूची में ट्रस्ट के स्वामित्व वाली भूमि, इमारतें, नकदी, शेयर, बांड, सोना, चांदी, फर्नीचर, किसी को दिया या किसी से लिया गया कर्ज, संपत्ति, कोई अन्य मूल्यवान प्रतिभूति आदि एवं इनका बाजार मूल्य शामिल है। कोई भी ट्रस्टी यह सूची रजिस्ट्रार को दे सकता है, एवं सभी ट्रस्टी अलग अलग भी यह सूची दे सकते है। सूची मे विचलन होने पर जूरी इसका निपटान करेगी।
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1.5. जिला रजिस्ट्रार अपने जिले के प्रत्येक ट्रस्ट का नाम, क्रम संख्या, ट्रस्ट विलेख, सभी ट्रस्टियों के नाम, ट्रस्ट की संपत्तियां (मय बाजार मूल्य) आदि की पूरी अद्यतन जानकारी ट्रस्ट के लिए बनायी गयी जिला वेबसाइट पर रखेगा। यह सूचना राष्ट्रीय रजिस्ट्रार द्वारा बनायी गयी ट्रस्ट की राष्ट्रीय वेबसाइट पर भी रखी जायेगी।
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(2) नए मतदाता सदस्यों का प्रवेश तथा निष्कासन :
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2.1. यदि कोई मतदाता सदस्य किसी अन्य धर्म में परिवर्तन कर लेता है या किसी ऐसे संप्रदाय में शामिल हो जाता है जो कि परंपरागत रूप से अथवा ट्रस्ट के दस्त

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रफाल जेट से भारत की कौन सी सैन्य कमी पूरी होगी?
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भारत फाइटर प्लेन्स के इंजन नहीं बनाता, अत: हम अपनी सेना चलाने के लिए विदेशियों के लड़ाकू विमानो पर बुरी तरह से निर्भर है। इस स्थिति में हमारे पास 2 विकल्प बचते है :
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हम गेजेट में वे आवश्यक क़ानून प्रकाशित करें जिससे हम फाइटर प्लेन बनाने की क्षमता जुटा सके
हम विदेशियों से लड़ाकू विमान ख़रीदे।
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मैं बिंदु 1 में दिए गए विकल्प पर काम करने के मानता हूँ, और विदेशी हथियारों को खतरे के रूप में देखता हूँ। वजह यह है कि विदेशी हथियारों के कारण भारत की सेना युद्ध लड़ने के लिए विदेशियों पर निर्भर हो जाती है।
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(1) 1967 की बात है, तब अमेरिका ने भारत को आने वाली गेंहू की सप्लाई को बाधित कर दिया था। भारत को यह गेंहू Public Law-480 के तहत आता था, और अमेरिका इसे बिना किसी वाजिब कारण के रोक नहीं सकता था। अत: उन्होंने परिवहन प्रक्रिया के झमेले डालकर इसकी सप्लाई तोड़ दी जिससे भारत में गेंहू की कमी हो गयी।
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दरअसल, इस समय अमेरिका विएतनाम पर बम गिरा रहा था, और इंदिरा जी हनोई पर बमबारी करने की आलोचना की थी। और इंदिरा जी के इस बयान से अमेरिकी हथियार निर्माता नाराज हो गये थे !!.
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जब इंदिरा जी ने कहा कि, भारत वही कह रहा है जो पोप एवं यूएन महासचिव कह रहे है, तो अमेरिका ने जवाब दिया कि –
लेकिन पोप एवं यूएन को अपने नागरिको को खिलाने के लिए हमारे गेंहू की जरूरत नहीं है !!
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Public Law-480 के तहत भारत को ये गेंहू लेने के लिए रूपये में भुगतान करना होता था, डॉलर में नहीं। आज की तरह तब भी भारत के पास डॉलर नहीं थे। अत: भारत को अपमान का घूँट पीना पड़ा - Swallowing the humiliation
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ध्यान देने वाली बात यह है कि, यदि तब यह खबर मीडिया में नहीं आती तो भारत को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। इस तरह पेड मीडिया किसी देश के प्रधानमंत्री को अपने देशवासियों और पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होने से बचा लेता है !!
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पाकिस्तान को भी गेंहू अमेरिका ही देता था, और जब शिपयार्ड से गेंहू ऊँट गाड़ियों पर लादकर ले जाया जाता था, तो ऊँटो के गले में तख्तियां लटकायी जाती थी। इस तख्तियों पर बड़े अक्षरों में लिखा होता था – Thank you America !!
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(2) भारत का चीन से युद्ध होता है तो हमें फाइटर प्लेन्स की जरूरत होगी। यदि डॉलर हो तो गेंहू ख़रीदे जा सकते है किन्तु फाइटर प्लेन्स नहीं। क्योंकि फाइटर प्लेन्स गेंहू नहीं है। रूस के अलावा सिर्फ अमेरिकी+ब्रिटिश+फ्रेंच को ही ये बनाने आते है। और ये तीनो देश (अमेरिका+ब्रिटिश+फ्रेंच) एक ही ब्लॉक है।
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पेड मीडिया के प्रायोजको ने रफाल पर Thank you America & Thank you France की तख्ती न लटकाकर हमें सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचा लिया है। और बदले में पेड मीडिया के प्रायोजक (अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच धनिक) हमसे इसकी बड़ी कीमत वसूल रहे है।
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रफाल के साथ 3 समस्याएं है :
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रफाल End Use Monitoring Agreement (EUMA) के साथ आया है : मतलब अमेरिकी-फ्रेंच हथियार निर्माता हमें किसी समय किसी देश पर इसके इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के लिए जब एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था तो अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वे F-16 का इस्तेमाल भारत पर न करें।
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बस इसी तरह अमेरिकी-फ्रेंच किसी भी समय हमें रफाल का इस्तेमाल न करने के लिए कह सकते है। और फिर हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। जब आपको हथियार चलाना हो तो निर्यातक से इसकी अनुमति लेनी होती है। संक्षेप में इसी को EUMA कहते है।
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रफाल में kill Switch (KS) है : यदि कोई आयातक देश EUMA का उलंघन करता है तो निर्माता देश KS का इस्तेमाल करके हथियार को बंद कर देते है। और फिर रफाल काम नहीं करेगा !!
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स्पेयर पार्ट्स पर निर्भरता : अगले चरण में वे रफाल के स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर देंगे, और रफाल पार्किंग स्टेंड में खड़ा रहेगा और कभी उड़ान नहीं भर सकेगा !!
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तो क्या होगा यदि भारत अमेरिकियों की बात नहीं मानता है, जैसे यदि पीएम सरकारी बैंको, रेल, सार्वजानिक उपक्रम आदि अमेरिकियों-फ्रेंच को बेचने से मना कर देता है, या अमेरिकियों को भारत में यूनिवर्सिटीज खोलने से रोक देता है, और अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच हथियार निर्माता पाकिस्तान को 200 रफाल और 500 F-16 दे देते है, और साथ ही अमेरिकी-फ्रेंच हमें स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर देते है ?
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जवाब आपको पता है। क्योंकि यदि अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच हथियार निर्माता हमें फाइटर प्लेन्स / स्पेयर देने से इनकार कर देते है, या विलम्ब से देते है तो हम बुरी तरह फंस जायेंगे।
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किसी देश की सेना को नियंत्रित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है – उनकी सेना में अपने फाइटर प्लेन्स, रडार, हैलिकोप्टर आदि इंस्टाल करो। और फिर आप अमुक देश को अपनी उँगलियों पर नचा सकते हो !! दुसरे शब्दों में, रफाल आने के बाद हमारी निर्भरता अमेरिकी-फ्रेंच हथियार निर्माताओं पर और भी बढ़ गयी है !! और इसीलिए हम अपनी राष्ट्रिय संपत्तियां और भी तेजी से खोने वाले है।
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तो रफाल एक उन्नत विमान है, लेकिन यह भारत के लिए कितना उपयोगी बना रहेगा, इसका फैसला अमेरिकी-फ्रेंच तय करेंगे, हम नहीं !!
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(3) समाधान :
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जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से अपने आस पास देख ही रहे है कि बीजेपी-कोंग्रेस-आपा के शीर्ष नेता एवं उनके समर्थक ऊपर दी गयी समस्या को समस्या की तरह नहीं देखते है। इसीलिए वे EUMA , Kill Switch और Spare Parts की समस्या पर जानबूझकर खामोश है।
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और वे इसे समस्या के रूप में इसीलिए नहीं देखते है, क्योंकि अभी तक पेड मीडिया ने उन्हें इसे समस्या के रूप में देखने के लिए नहीं कहा है !!
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और ठीक है, अभी हमारे पास प्लेन्स नहीं है, और चीन हम पर चढ़ा हुआ है, अत: हम चाहे या न चाहे हमें अमेरिका या रूस में से किसी देश से तो तत्काल में फाइटर प्लेन्स लेने ही पड़ेंगे। तो इस स्थिति में रफाल खरीदने को लेकर मेरा विरोध नहीं।
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लेकिन मेरा ऐतराज यह है कि, तब भी कोंग्रेस-बीजेपी-आम आदमी पार्टी के नेता एवं उनके समर्थक जानबुझकर उन आवश्यक कानूनों की चर्चा को क्यों टाल रहे है, जिन्हें लागू करके हम स्वदेशी हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके !! उलटे वे नागरिको में यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे है, कि रफाल के आने से भारत की सेना मजबूत हो गयी है।
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और यह भ्रम फैलाने के लिए वे – सिर्फ इस बिंदु को बार बार रेखांकित करते है कि रफाल आने के कारण चीन का मुकाबला करने की हमारी क्षमता बढ़ गयी है, किन्तु वे इस बात को जानबूझकर छिपा रहे है कि, इसी के साथ हम अमेरिकी-फ्रेंच हथियार निर्माताओ पर और भी निर्भर हो गए है।
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बहरहाल, यदि आप इसे समस्या के रूप में देखते है तो मेरे विचार में इसका समाधान प्रस्तावित वोइक (WOIC) क़ानून द्वारा किया जा सकता है। यदि वोइक एवं जूरी कोर्ट क़ानून गेजेट में छाप दिया जाता है तो मेरा मानना है कि, भारत Made in India & Made by Indians की नीति पर चलते हुए अगले कुछ ही वर्षो में स्वदेशी तकनीक आधारित लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता जुटा लेगा।
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EUMA , Kill Switch और Spare Parts की समस्या के बारे में विस्तृत विवरण मैंने इस जवाब में दिया है, कृपया इसे पढ़ें -
https://www.facebook.com/groups/JuryCourt/permalink/860309497675462/
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#WOIC , #JuryCourt
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राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड के प्रस्तावित क़ानून की कुंजी
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(1) यह क़ानून सरकार द्वारा हथियाये जा चुके सभी देवालयों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करता है।
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(2) यह कानून सभी हिन्दूओ के लिए एक राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड (R.H.B.) नामक ट्रस्ट का गठन करेगा, जिसका प्रमुख हिन्दू संघ प्रधान कहलायेगा। हिन्दू संघ प्रधान वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा, और यदि आप उसके काम-काज से संतुष्ट नहीं है, तो वोट वापसी पासबुक के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर उसे निकालने और किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते है। आप अपनी स्वीकृति SMS, ATM या मोबाईल एप से भी दे सकेंगे।
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(3) भारत के निम्नलिखित नागरिक हिन्दू बोर्ड के सदस्य हो सकेंगे :
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उन सभी समुदायों, पन्थो, सम्प्रदायों के अनुयायी जो स्वयं को हिन्दू या सनातनी या सनातनी हिन्दू कहते है।
सिक्ख, जैन, बौद्ध आदि पन्थो के अनुयायी भी यदि इस बोर्ड में जुड़ना चाहते है तो इसकी सदस्यता ले सकेंगे।
यह क़ानून इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी एवं अन्य धर्म जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर उत्पन्न हुए है, पर कोई दायित्व या प्रतिबन्ध नहीं लगाता। इन धर्मो के अनुयायी स्पष्ट रूप से इस क़ानून के दायरे से बाहर रहेंगे
[ टिप्पणी : यह क़ानून किसी भी प्रकार से उन नागरिको पर हिन्दू होने का लेबल नही लगाता जो स्वयं को हिन्दू नहीं कहते या हिन्दू नहीं कहलाना चाहते। उदाहरण के लिए यदि कोई जैन या सिक्ख पंथ का अनुयायी इसमें नामांकित होता है तो भी उसकी कानूनी-धार्मिक-सामाजिक पहचान प्रवृत कानूनों के अनुसार जैन / सिक्ख धर्म के अनुयायी के रूप में बनी रहेगी ]
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(4) प्रधानमंत्री एक अधिसूचना जारी करके राम जन्म भूमि देवालय, अयोध्या का स्वामित्व हिन्दू बोर्ड को सौंपेंगे। इसके अलावा हिन्दू बोर्ड उन सभी देवालयों का भी प्रबंधन करेगा जिन्हें किसी मंदिर के मालिको ने इसे स्वेच्छा से सौंप दिया है।
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(5) यदि एवं जब भारत के सभी मतदाताओ में से 45 करोड़ मतदाता इसी कानून में दी गयी जनमत संग्रह प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए निचे दिए 3 मंदिरो के भूखंड बोर्ड को सौंप देते है तो हिन्दू बोर्ड इन मंदिरों की देख रेख करेगा :
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कृष्ण जन्म भूमि देवालय, मथुरा
काशी विश्वनाथ देवालय, वाराणसी
अमरनाथ देवालय, कश्मीर
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(6) प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय सनातन संप्रदाय रजिस्ट्रार नामक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो उन सम्प्रदायों को लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित करने में व्यवस्थागत सहयोग करेगा जिनका उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप की सनातन संस्कृति है, तथा वे एक पंथ या सम्प्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक ट्रस्ट है। ऐसे धार्मिक सम्प्रदायों में जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, आर्य समाज आदि सभी भारतीय संप्रदाय शामिल है। रजिस्ट्रार का ट्रस्ट की धार्मिक मान्यताओ में कोई दखल नहीं होगा। सिख पंथ भी एक भारतीय संप्रदाय है किन्तु यह पहले से SGPC द्वारा शासित है, अत: सिक्ख पंथ रजिस्ट्रार के दायरे से बाहर रहेगा।
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(7) यदि संघ प्रधान, राष्ट्रिय सनातन रजिस्ट्रार, उनके स्टाफ एवं नागरिको के मध्य कोई आपसी विवाद होता है, या किसी मंदिर धारण करने वाले ट्रस्ट आदि के बीच स्वामित्व का कोई मामला आता है तो मामले का निपटान हिन्दू बोर्ड की सदस्य सूची में दर्ज नागरिको की जूरी करेगी। यदि आपका नाम बोर्ड की मेम्बर लिस्ट में है तो आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी में आकर आपको मामला सुनकर फैसला देना होगा। जूरी का गठन बोर्ड की मेम्बर लिस्ट से लॉटरी द्वारा किया जाएगा। मामले की प्रकृति अनुसार जूरी में 12 से 1500 तक नागरिक हो सकेंगे।
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यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो Pm को एक पोस्टकार्ड / ट्विट भेजे – प्रधानमंत्री जी, कृपया हिन्दू बोर्ड गेजेट में छापे , #HinduBoard
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हिन्दु बोर्ड का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक में देखें -- https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/2241776019273955
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राज्य जूरी कोर्ट के प्रस्तावित कानून की कुंजी
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[ टिप्पणी : इस क़ानून को विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करके इसे सीधे गेजेट में प्रकाशित कर सकते है। इस क़ानून में जहाँ पर “राज्य” लिखा है वहां आप अपने राज्य का नाम लिख सकते है। ]
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(1) यदि आपका नाम राज्य की वोटर लिस्ट में है तो यह कानून पास होने के बाद आपको निचे दिए अपराधो के मुकदमे सुनने के लिए जूरी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा। मामले की गंभीरता देखते हुए जूरी मंडल में 15 से 1500 तक सदस्य होंगे :
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हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, हिंसा, जान लेवा धमकी, किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक मानव मृत्यु, Sc-St Act के मामले
अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, महिला का पीछा करना, दहेज़, घरेलू हिंसा, डिवोर्स।
सार्वजनिक प्रसारण जिनमें सभी प्रकार के दृश्य, श्रव्य, इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे - फ़िल्में, टीवी, समाचार पत्र, पुस्तकें, फेसबुक, यू ट्यूब आदि शामिल है - से सम्बंधित सभी प्रकार के मामले व आपत्तियां।
किरायेदार-मकान मालिक विवाद, 2 करोड़ से कम मूल्य की प्रोपर्टी के विवाद। मृत्यु भोज की शिकायतें ।
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(2) जूरी सदस्यों की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होगी और जूरी का गठन मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के लिए अलग से जूरी होगी, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी।
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(3) प्रत्येक जूरी सदस्य अपना फैसला बंद लिफ़ाफ़े में लिखकर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर या जज को देंगे। दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूर निर्णय को जूरी का फैसला माना जाएगा। जूरी द्वारा दिए गए निर्णय को जज द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि जज जूरी के फैसले को खारिज या संशोधित करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है।
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(4) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। जिला स्तर के निम्न 8 अधिकारी इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे :
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जिला पुलिस प्रमुख
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला चिकित्सा अधिकारी
जिला निदेशक अभियोजन
जूरी प्रशासक
जिला जज
राज्य सूचना आयुक्त
जिला मिलावट रोक अधिकारी
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यदि आप उपरोक्त किसी अधिकारी के काम से संतुष्ट नहीं है और उसे निकालकर अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाईल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या स्वीकृति रद्द कर सकते है।
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यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो CM को एक पोस्टकार्ड / ट्विट भेजे -- मुख्यमंत्री जी, राज्य जूरी कोर्ट गेजेट में छापें - #StateJuryCourt
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पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें - https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/2298624793589077
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*नमस्कार साथियों*
यह पोस्ट उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए है जो यह सोचते है कि हमको वोट वापसी कानून के बारे में जानकारी मिल गई है, लेकिन ये लागू कैसे होंगे ? ये लागू कब तक होंगे?
हम इन कानूनों के ड्राफ्ट को अपने स्तर पर लागू करवाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं?

इस तरह के भारत में हजारों कार्यकर्ता हैं जिनको इन कानून की जानकारी मिल चुकी है और RRP पार्टी का उद्देश्य भी समझ गये है, लेकिन अब वह यह सोचते है कि कोई महापुरुष आएगा, कोई देवता पुरुष आएगा कोई अवतार होगा ,कोई टीवी पर आने वाला हीरो आएगा और इन अच्छे कानून को लागू करवा देगा लेकिन आप सभी कार्यकर्ता साथियों से मैं एक सच्चाई बता देना चाहता हूं कि जो भी नेता लोग देश के प्रमुख टीवी चैनलों पर रोजाना आते हैं जिनकी फिल्में आप देखते है, जिनके भाषण टीवी पर चलते रहते है, जिनको मीडिया मे लाइव दिखाया जाता है, जिनको विश्व स्तर की संस्थाएं पुरस्कार देती है जिनकी पुस्तके लाखो लोग पढ़ते है जो मीडिया मे बड़ी-बड़ी हस्तियां है "वह सभी लोग इन वोट वापसी समूह द्वारा प्रस्तावित किए गए कानून के खिलाफ है और वह कभी नहीं चाहते कि यह कानून भारत में लागू हो" , क्योकि वे लोग नही चाहते जनता सशक्त बन जाए क्योकि उनका लूट तंत्र फिर बंद हो जायेगा

आप इस तरह के लोगो के पीछे आस लगाकर बैठे रहना छोड़ दीजिए कि यह लोग अच्छे कानून लागू करके दे देंगे l

यह कानून लागू करवाने के लिए हम सभी को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, यह बहुत छोटे-छोटे प्रयास है आप सप्ताह में 2 घंटे का समय निकालकर भी इन कानून की मांग पूरे भारत में करवा सकते हैं और अकेले ही काम शुरू कर सकते हैं l

मैं देखता हूं कि बहुत सारे कार्यकर्ता है यह कहते हैं कि जब 100 लोगों का समूह बन जाएगा तो हम काम शुरू करेंगे फिर प्रचार शुरू करेंगे लेकिन वह 100 लोगों के समूह की शुरुआत भी एक कार्यकर्ता से ही होगी तो जो पहले अकेला इनका प्रचार शुरू कर देगा वह निश्चित रूप से लीडर बन जाएगा और वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा वह सभी अपने स्तर पर कार्य शुरू करें l

ऐसे 50 से ज्यादा तरीके हैं जिनसे आप इन कानूनों का प्रचार नागरिकों में अकेले ही कर सकते हैं मैने उन तरीकों के बारे में अलग-अलग समय सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी है और मैने खुद भी उन तरीकों का उपयोग करके इन कानून का प्रचार किया है l

मैंने जिस एल्बम में यह पोस्ट रखी है उस एल्बम की अन्य पोस्ट देखकर भी आप समझ सकते हैं कि इन कानून का प्रचार हम अपने स्तर पर कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप इन कानूनो के प्रचार से पूर्व जो इन कानूनो के प्रस्तावित ड्राफ्ट है| उनको एक बार पूरा पढ़िए

मेनिफेस्टो वोट वापसी धन वापसी पुस्तक भाग 1 वोट वापसी धन वापसी पुस्तक भाग 2 इन दोनों को पूरा जरूर पढ़िए और जिस भी कार्यकर्ता को आप जानते हैं या जो आपके मित्र है उन्हें भी इन्हें पढने के लिए तैयार करें उसके बाद अन्य तरीकों से आप इनका प्रचार शुरू करें और जो भी कानून आपको पसंद है उसके लिए हर महीने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड के माध्यम से लिखित निर्देश भेजना जरूर जारी रखें "जिस प्रकार उदरपूर्ति के लिए खाना खाते हैं इस प्रकार देश की समस्याओं के समाधान में सहयोग करने के लिए इन कानून का प्रचार लगातार करना पड़ेगा" तभी इन कानून की मांग खड़ी होगी और राजवर्ग इन कानूनों को हमारे द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट को लागू करने के लिए तैयार होगा l

महावीर प्रसाद कुमावत, भीलवाड़ा जिला, राजस्थान

संपर्क : 09887742837

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https://www.facebook.com/share/p/184CzZy8HK/
आपके किसी भी तरह के प्रश्न है तो इस पोस्ट पर जाकर कमेंट कर सकते हैं l
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राइट टू रिकॉल पार्टी और राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी के Right To Recall कानून ड्राफ्ट प्रक्रिया में क्या क्या फर्क है, और इनके द्वारा बताया गया रिकॉल प्रक्रिया कितने दिनों में शुरू होगा?
------------------------ जानने के लिए पूरा पोस्ट पढ़ें↓

(01) Right to Recall Party के कानून में Recall प्रक्रिया: चुनाव के बाद 7 दिन में शुरू होगा।

Raghav Chaddhas के कानून में Recall प्रक्रिया: 1.5 साल में! इन डेढ़ साल में कई कई गलत कानूनों को MLA/MP'S अपनी पार्टी अध्यक्ष के दबाव/लालच के कारण समर्थन कर सकता हैं। इससे जनता का नुकसान होगा!
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(02) कितने लोग रिकॉल की प्रक्रिया की "शुरुआत" कर सकते हैं?

Right to Recall Party का Recall प्रक्रिया में: केवल 1 वोटर से शुरुआत हो सकता है।

आम आदमी पार्टी के - Raghav Chaddhas के Recall प्रक्रिया में: लोकसभा या विधानसभा के 35 से 40% वोटर,से हीं होगा! जिसके अभाव में रिकॉल शुरू हीं नहीं होगा! इससे जनता का नुकसान होगा।
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(03) रिकॉल कैसे करेंगे ?

Right to Recall Party: पंजीकृत (रजिस्टर्ड) मोबाइल से sms, app द्वारा (घर बैठे) या सरकारी ऑफिस में जाकर रिकॉल को स्वीकृति देकर वोट वापसी पासबुक में दर्ज करा सकेंगे।

Raghav Chaddhas Recall : सरकारी ऑफिस में जाकर हस्ताक्षर करना होगा जिसके सैंपल उनके पास न होने पर सरकारी अधिकारी, आपके हस्ताक्षर को नकार सकता है।
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(04) क्या कोई रसीद मिलेगी ?

Right to Recall Party : वोट वापसी पासबुक— जो की हर वोटर को मिलेगी, में वोटर रिकॉल की स्वीकृति दर्ज की जाएगी। यह वोट वापसी पासबुक रसीद के समान होगी।

AAP- Raghav Chaddhas Recall : नहीं, जिसके अभाव में आपकी रिकॉल की स्वीकृति को नकारा जा सकता है, जिससे रिकॉल के स्वीकृतियों के नंबर घटेंगे। डुप्लीकेट साइन करके स्वीकृतियों की संख्या बहुत बढ़ाई भी जा सकती है। इससे जनता का नुकसान होगा।
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(05) क्या रिकॉल की स्वीकृतियां तुरंत सार्वजनिक होंगी?

Right to Recall Party : हाँ, सभी स्वीकृतियां वोट वापसी पासबुक में रजिस्टर्ड होंगी। स्वीकृतियां सार्वजनिक होने से उनमें उलट फेर नहीं किया जा सकेगा।

AAP- Raghav Chaddhas Recall : नहीं, स्वीकृतियां सार्वजनिक नहीं होने से स्वीकृतियों के संख्या में उलट फेर संभव होगा।
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(06) कानून में बदलाव कैसे होगा?

Right to Recall Party: 51% नागरिक इस कानून की कोई भी धारा संसद से निकलवा या जुड़वा सकेंगे।

Raghav Chaddhas Recall : केवल संसद हीं बदलाव कर सकते हैं!! इससे जनता का नुकसान होगा।
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(07) स्वीकृतियों की संख्या कितनी होगी?

Right to Recall Party : MLA/MP को जितने वोट मिले हैं, उससे 1% (कुल वोटरों का) अधिक।

Raghav Chaddhas Recall : कुल वोटरों का 35 से 40%। अगर MP/MLA 25% वोट से जीते हों तो भी 35 से 40% लोगों की स्वीकृतियां चाहिए। रिकॉल बहुत कठिन होगा।
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(08) क्या पिटीशन वेरिफाई करनी होगी?

Right to Recall Party : वोट वापसी पासबुक की प्रक्रिया में कोई (petition) जांच की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृतियों की संख्या, नाम के साथ हर हफ्ते सार्वजनिक होंगी।

AAP- Raghav Chaddhas Recall : सरकारी अधिकारी हस्ताक्षर और संख्या की जांच करेगा जिसमें नागरिकों का समय खराब होगा, भ्रष्टाचार होगा और रिकॉल टाला जाएगा। जनता का नुकसान होगा।
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(09) क्या पिटीशन के बाद MLA/MP निकाले जाएंगे?

Right to Recall Party : Petition की जरूरत नहीं। रिकॉल की प्रक्रिया के बाद MP/MLA निकाले जाएंगे।

AAP- Raghav Chaddhas Recall : Petition के बाद 51% वोटर वोट करके निकालने के लिए हां कहेंगे, फिर MLA/MP निकाले जाएंगे। तो फिर पिटीशन क्यों चाहिए? क्योंकि जनता का नुकसान करना है!
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(10) रिकॉल का आधार क्या होना चाहिए?

Right to Recall Party : जनता को ठीक लगेगा तो रिकॉल कर लेगी।

AAP- Raghav Chaddhas Recall : रिकॉल का आधार "सिद्ध" (proven) कदाचार, भ्रष्टाचार, हेराफेरी, गंभीर रूप से काम ना करना होना चाहिए? यह कौन तय करेगा ? कैसे होगा यह राघव जी ने बताया ही नहीं। क्योंकि जनता को मामू बनाना है!
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(11) क्या कोई रिकॉल संभव होगा?

Right to Recall Party : नागरिक कोई भी खर्च, जोखिम, परेशानी के बगैर भ्रष्ट MLA MP की कुर्सी से बदल सकेंगे।

AAP- Raghav Chaddhas Recall : 18 महीने तक कोई रिकॉल नहीं, फिर 35 से 40% नागरिकों की हस्ताक्षर की हुई पिटीशन की जांच होगी!, फिर 51% वोटर की हामी के बाद के रिकॉल होगा?। यह सब के रहते केवल हस्ताक्षर के नाम पर वसूली, भ्रष्टाचार, जाति, धर्म के नाम पर सर फोड़ना होगा। जनता का बहुत नुकसान होगा।
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(12) जिन देशों में यह रिकॉल है वहां क्या स्थिति है ?

Right to Recall Party: अमेरिका के California राज्य में और बाकी देशों में भी ऐसे पॉजिटिव रिकॉल से वहां अच्छे से चल रहा है। इस प्रक्रिया स्थिरता आती है और भ्रष्टाचार में बहुत कमी आती है।

AAP- Raghav Chaddhas Recall : Peru, Bolivia, Equador यहां पर हजारों Petition file होते रहते हैं और भयंकर अस्थिरता होती है। इस प्रक्रिया का परिणाम अस्थिरता और हजारों की संख्या में पिटीशन फाइलिंग है। जनता का बहुत नुकसान होता है!
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(13) क्या भारत में पहले से कहीं रिकॉल लागू है?

Right to Recall Party के जैसे ड्राफ्ट वाला Right To Recall कानून: यह प्रक्रिया भारत में कहीं भी लागू नहीं है।

AAP- Raghav Chaddhas Recall : ऐसी ही प्रक्रिया 10 राज्यों में अलग-अलग समय पर केवल सरपंच पर लागू हुई है। 1994 से लेकर 2025 तक, केवल 2 हीं सरपंच, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रिकॉल हुए हैं।

To be continued....

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